बुरहानपुर : जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है । कोरोना का संक्रमण बुरहानपुर शहर में तेजी से फैल रहा है ।
1 अप्रैल को 19 केस पॉजिटीव पाये गये है । बुरहानपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने एवं आमजन के स्वास्थ्य , सुरक्षा और आशंकित संकट से उनका बचाव।
उक्त परिप्रेक्ष्य में आमजन के स्वास्थ्य , सुरक्षा और आशंकित संकट से बचाव करने तथा बुरहानपुर शहर की शांति , सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से आमजन का घर से बाहर निकलना पूर्णत : निषेधित किया जाना आवश्यक हो गया है । अत : आमजन के जीवन की सुरक्षा करने , सोशल डिस्टेसिंग बनाने एवं लोक शांति व्यवस्था को बनाये रखने के लिये कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेट , बुरहानपुर दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों को प्रयोग करते हए
बुरहानपुर नगर में निम्नानुसार निषेधाज्ञा -
* बुरहानपुर शहर में किसी भी व्यक्ति का घर से बाहर निकलना पूर्णत : निषेधित रहेगा ,
*बुरहानपुर शहर में किसी भी माध्यम से आने वाले बाहरी लोगों का आगमन निषेधित किया जाता है ।
*बुरहानपुर शहर की सीमा में निवासरत नागरिकों का भी जिले की सीमा से बाहर जाना निषेधित रहेगा ।
*बुरहानपुर शहर के सभी शासकीय / अशासकीय कार्यालय , व्यवसायिक एवं औदयोगिक प्रतिष्ठान बंद रहेगें ।
*बुरहानपुर शहर में ट्रान्सपोर्ट के सभी साधन जैसें बसें , टैक्सी , ऑटो रिक्शा , ई - रिक्शा , सायकल , कार का संचालन निषिद्ध रहेगा ।
*समस्त निर्माण कार्य तथा समस्त धार्मिक स्थल संपूर्णतया बंद रहेंगे ।
*बुरहानपुर शहर के लिए पूर्व से जारी समस्त प्रकार की अनुमतियां ( पास ) , निरस्त की जाती हैं।
*बुरहानपुर शहर में दूध एवं पेयजल वितरण होम डिलेवरी के माध्यम से डोर - टू - डोर प्रात : 07 . 00 बजे से प्रात : 09 . 00 बजे एवं सांय में 06 . 00 बजे से सांय 08 . 00 बजे तक पूर्व से प्राप्त अनुमति ( पास ) , के माध्यम से होगा ।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर दिनांक 03 अप्रैल की मध्य रात्रि 12 बजे तक लागू रहेगा ।
आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता , 1973 की धारा 188 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी ।
उपरोक्तानुसार जारी आदेश में निम्नांकित को छूट रहेगी :
*चिकित्सा सेवाएं में कार्यरत समस्त अधिकारी / कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा ।
*शहर की समस्त मेडिकल दुकानें चालू रहेगी ।
*इलेक्ट्रानिक , प्रिंट व सोशल मीडिया । *शासकीय कर्तव्य में डयूटीरत प्रशासनिक , पुलिस , स्वास्थ्य , पेजयल , विद्युत आपूर्ति , अग्निशमन सेवा , दूरसंचार सेवाएं एवं कोविड - 19 के कार्य में डयूटीरत अधिकारी / कर्मचारी ।