गुरुवार, 14 मई 2020

बुरहानपुर में नये कोरोना पाजिटिव मिलने पर अपर कलेक्टर ने जिले मे नवीन कंटेनमेंट ऐरिया किये घोषित


बुरहानपर  - मध्य प्रदेश, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन के परिपत्र अनुसार म.प्र. पब्लिक हेल्थ एक्ट, 1949 अंतर्गत नोवेल कोरोना वायरस बीमारी अधिसूचित की जा चुकी है। संचालनालय स्वास्थ्य एवं परिवार म.प्र. भोपाल एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु कंटेनमेंट प्लान जारी किया गया है।
म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23 मार्च 2020 द्वारा म.प्र. पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 में निहित शक्तियों का प्रयोग कर अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री रोमानुस टोप्पो द्वारा कंटेनमेंट एरिया घोषित किये गये है।
जिला बुरहानपुर क्षेत्र में पाये गये कोविड-19 संक्रमित पॉजिटीव केस के निवास पते की जानकारी निम्मानुसार है जिसमें छोटी सब्जी मंडी के पीछे बहूजी महाराज मंदिर के पास प्रतापपुरा वार्ड नं. 05, दौलतपुरा बाखल के पास अम्बेडकर वार्ड नं. 08, पाटीदार कॉलोनी के बाजू में वार्ड नं. 20, मुल्ला हयाति मस्जिद के पास बुधवार वार्ड नं. 21, आंगनवाडी क्रमांक 01 के पास काले परिवार की गली शनवारा वार्ड नं. 32, कबीरपंथी मंदिर के पीछे मालवीय वार्ड वार्ड नं 16, नवदुर्गा मंदिर के पास राजपुरा वार्ड नं. 35 व हनुमान मंदिर के पास डाकवाडी वार्ड नं. 36,  न्यामतपुरा फाकडिया लौहार के पास वार्ड नं. 37, श्री कृष्ण मंदिर के पीछे रास्तीपुरा वार्ड नं. 38, तथा सूर्या होटल के पीछे राजीव वार्ड वार्ड नं. 39 शामिल है।
एपीसेंटर घोषित हुए पॉजिटीव केस की घर से व्यहारिक दूरी जो कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं आर.आर.टी. (रेपिट रिसपोंस टीम) द्वारा निर्धारित की जायेगी। इस क्षेत्र के समस्त घरों का सर्वे निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्यतः किया जावेंगा।
ऽ संक्रमण की रोकथाम हेतु कंटेनमेंट ऐरिया के अंतर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा एवं कंटेनमेंट ऐरिया में अंदर आना एवं बाहर जाना भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
ऽ कंटेनमेंट ऐरिया हेतु सी.एम.एच.ओं द्वारा विशेष आर.आर.टी. जिसके अंतर्गत एक      फिजिशियन, एक एपिडेमियोलाजिस्ट, पेथालाजिस्ट, माईक्रोबायोलाजिस्ट, डाक्यूमेंटेशन स्टॉफ रखा जाना होगा व मेडिकल ऑफिसर, एक पेरामेडिकल स्टॉफ, लेब टेक्निशियन व डाक्यूमेंटेशन स्टॉफ का गठन किया जायेगा।
ऽ उक्त क्षेत्र के एक्टिव पाईंट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत् सक्रीनिंग की  जायेगी।
ऽ समस्त वार्ड वार फ्रंटलाईन स्वास्थ्य कार्यकर्ता-एलएचवी, ए.एन.एम, आषा, आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं सुपरवाईजर (एम.पी.डब्लयू-टीबी एवं वही) टीम वाईस एपीसेन्टर से प्रति टीम पचास घरों का भ्रमण कर जानकारी लेते हुये निर्धारित प्रोफार्मा-2 में रिपोर्ट आई.डी.एस.पी. नोडल आफिसर को अनिवार्यतः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
ऽ समस्त कोविड-19 सस्पेक्टेड केस की मॉनिटरिंग प्रति दिन करेंगे एवं कोविड-19 संक्रमण आने पर आर आर टीम को सूचना देना सुनिश्चित करेंगे।
ऽ समस्त कोविड-19 संक्रमण के पॉजिटिव केस के परिजन, निकट संपर्क को होम कोरेन्टाईन कराया जाना अति आवश्यक है जिससे संक्रमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सकें।
ऽ जिनको होम कोरेन्टाईन किया गया है उनका प्रतिदिन विजिट या दूरभाष के माध्यम से फॉलोअप लेना होगा, जब तक की सस्पेक्टेड केस का रिजल्ट नेगेटिव ना आ जाये और यदि रिजल्ट पॉजिटिव आता है, तो संबंधित के ट्रू कॉन्टेक्ट को 14 दिन तक होम कोरेन्टाईन में रखना होगा एवं फोलोअप 28 दिन तक प्रतिदिन रखना होगा।
ऽ आगे संक्रमण फैलने से रोकने हेतु त्वरित कार्यवाही अंतर्गत संदिग्ध संक्रमित की कॉटेक्ट ट्रेकिंग करते हुये समस्त संबंधितों (सेल्फ डिक्लोरेशन फार्म में उल्लेखित) से अनिवार्यतः संपर्क किया जाकर उन्हें भी होम कोरेंटाईन करवाने की कार्यवाही व उनकी भी प्रतिदिन संपर्क करते हुये संपर्क एवं ट्रेकिंग की रिर्पाेटिंग किया जाना सुनिश्चित करें।
ऽ नगर पालिका के जोनल अधिकारी द्वारा क्षेत्र का सेनेटाईजेशन किया जाना सुनिश्चित होगा।
ऽ सस्पेक्टेड केस को सेक्टर मेडिकल ऑफिसर/आर आर टी द्वारा परीक्षण किये जाने तक एक अलग चिन्हित कमरे में आईसोलेशन में रखा जाना सुनिश्चित करना है एवं समस्त परिवार को फेस मास्क उपलब्ध कराते हुये हेण्ड हाईजीन और पर्सनल हाईजीन के प्रोटोकॉल पालन करवाना सुनिश्चित करें।
ऽ समस्त कार्यकर्ता पीपीई प्रोटोकॉल का पालन करना सुनिश्चित करेंगें।
ऽ लोक निर्माण विभाग, कंटेनमेंट एरिया में बेरिकेटिंग तत्काल करना सुनिश्चित करें।


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