बुरहानपुर -(मेहलका अंसारी) जिले में कोरोना संक्रमण एवं बचाव के मद्देनजर सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी है। इस प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लघंन पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह के निर्देशानुसार सोशल मीडिया व्हाट्सअप गु्रप में अजय कुमार नाम के व्यक्ति द्वारा अपने मोबाइल से एक व्हाट्सअप मेसेज फारवर्ड किया है। इसे संज्ञान में लेते हुए जो कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के द्वारा पारित आदेश का उल्लघंन है प्रथम दृष्टया अपराध धारा 188 आईपीसी के तहत दण्डनीय अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
वर्तमान समय में देश में कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने के संबंध में यह पाया जा रहा है कि जिला बुरहानपुर में कुछ व्यक्तियों, समूहों, असामाजिक तत्वों के द्वारा सोशल मीडिया जैसें-व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्ट्राग्राम व अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भ्रामक जानकारी पोस्ट, फोटो, वीडियो मेसेज कर सामाजिक व्यक्तियों में डर व भय का वातावरण निर्मित कर आम जनजीवन को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया जा रहा है।
जिसके फलस्वरूप जनसामान्य की मानसिकता एवं स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसलिए जिले में कोरोना वायरस के संबंध में सोशल मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से फैलाई जा रही भ्रामक जानकारी पर रोक लगाया जाना अत्यंत आवश्यक हो गया है।
जिसके मद्देनजर रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत व्यापक लोक हित के दृष्टिकोण से जनसामान्य के स्वास्थ्य एवं लोकशांति को बनाये रखने हेतु बुरहानपुर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी है। इसका पालन किया जाना सुनिश्चित रहे जिससे भ्रामक जानकारियां का फैलाव ना होकर सही जानकारी लोगों तक पहुंच सके।
सावधान रहें-
कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया जैसें-व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्ट्राग्राम व अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर कोरोना वायरस जनित बीमारी के संबंध में भ्रामक जानकारी, आपत्तिजनक, साम्प्रादायिक तथा उद्धेलित करने वाली भ्रामक पोस्ट, मेसेज या फोटो, वीडिया शेयर नहीं करेंगा और ना ही फारवर्डिंग करेंगा। पोस्ट पर कमेंट करने की गतिविधियों को भी तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।
शनिवार, 9 मई 2020
बुरहानपुर में व्हाट्सएप पर भ्रामक संदेश फारवर्ड करने पर इस व्यक्ति पर धारा 188 आईपीसी के तहत किया दण्डनीय अपराध पंजीबद्ध सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी के संबंध में कलेक्टर ने दिये सख्त निर्देश एवं की कार्यवाही
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