मंगलवार, 12 मई 2020

दुकान खोलकर किराना सामान बेचने वाले पर कर्फ्यू आदेश का उल्लघंन करने पर अपराध पंजीबद्ध


बुरहानपर  - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने जिले में कोरोना बचाव एवं रोकथाम हेतु कर्फ्यू आदेश जारी किये है। जिसके परिपालन में आवश्यक सुविधाओं हेतु सामग्रियों की होम डिलेवरी के माध्यम से पूर्ति की जा रही है। जिससे लोगों का जमाव ना होने पाये। सूचना मिलने पर दिलीप पिता किशनचंद बालवानी निवासी मैघान कैम्प सिंधीबस्ती द्वारा अपनी दुकान खोलकर किराना सामान बेच रहा है जिसके कारण काफी लोगो की भीड़ जमा होने की सूचना मिली। जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोगों द्वारा नहीं किया गया। जिला कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह द्वारा पारित आदेश के उल्लघंन पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध आपराधिक कृत्य धारा 269, 270, 188, भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।


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