निषेधाज्ञा ‘’कपर्यू’’ आदेश
अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973
बुरहानपुर 3 मई, 2020 - नवागत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने संपूर्ण बुरहानपुर शहर सीमा में ‘’कपर्यू’’ आदेश की अवधि बढ़ा दी है। पूर्व में इस आदेश की अवधि दिनांक 01/05/2020 की रात्रि 12.00 बजे से दिनांक 03/05/2020 की रात्रि 12.00 बजे तक जारी है।
चूंकि वर्तमान परिदृश्य में लॉकडाउन की अवधि दिनांक 17 मई, 2020 तक के लिए बढाई गई है, अतः उपरोक्त ‘’कपर्यू’’ आदेश की अवधि दिनांक 03/05/2020 की रात्रि 12.00 बजे से 04/05/2020 की रात्रि 12.00 बजे तक की जाती है।
यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी। ये आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश का उल्लघंन धारा 188 की भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में शामिल किया जायेगा। आदेश की शेष शर्ते एवं कंडिका ंइस कार्यालय के आदेश क्रमांक-क/न्याआ.लि./2020/3165, बुरहानपुर, दिनांक 01/05/2020 के अनुसार यथावत रहेगी।