बुरहानपुर (मेहलका अंसारी) कलेक्टर बुरहानपुर द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत बुरहानपुर शहर की सीमा क्षेत्र में एवं ग्राम एमागिर्द, जैनाबाद और मोहम्मद पुरा ग्रामीण क्षेत्र में कर्फ्यू आदेश 12 मई 2020 की रात्रि 12:00 बजे तक लागू किया गया है। कलेक्टर बुरहानपुर ने कोरोना के मरीजों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए अपने आदेश क्रमांक 3397 दिनांक 12-05-2020 से कर्फ्यू की अवधी को 14 मई 2020 रात्रि 12:00 बजे तक बढ़ा दिया है। अपने आदेश में कलेक्टर बुरहानपुर ने इस बात को लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति उपर्युक् आदेशत का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभाव शील रहेगा।
मंगलवार, 12 मई 2020
जिला कलेक्टर ने बुरहानपुर में कर्फ्यू की अवधि 14 मई 2020 तक बढ़ाई
भाजपा ने जारी की बुरहानपुर के 45 वार्ड प्रत्याशियों की सूची,3 को रखा होल्ड पर
बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...
-
छतरपुर- कुल्हाडी मार कर अस्थिभंग करने के मामले में कोर्ट ने फैसला दिया। बिजावर अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को दो साल की कठोर कैद क...
-
बुरहानपुर. मेला देखने बाइक पर जा रहे तीन दोस्त सड़क हादसे में घायल हो गया। शराब के नशे में पीछे से आ रहे बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मार दी। ह...
-
राजगढ जिले में पदस्थ माननीय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डॉ. अंजली पारे राजगढ ने विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 85/19 धारा 363,366,376(1)(2) एवं ...