बुरहानपुर(मेहलक़ा अंसारी)1 मई 2020 को प्राप्त सकारात्मक रिपोर्ट के आधार पर कोरोना संक्रमण का फैलाव बढ़ता नजर आया है। जिसमें लोक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं कोविड-19 के फैलाव एवं बचाव को ध्यान में रखते हुए गत रात्रि में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजेश कुमार कौल ने मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट, 1949 की धारा 71 (1) 71 (2) में निहित शक्तियों का प्रयोग कर आदेश पारित किया है।
जारी आदेश में कोविड-19 संक्रमण पॉजिटीव केस पाये गये क्षेत्रों को कन्टेमेंट ऐरिया बनाया गया है। जिसमें मोमीनपुरा वार्ड क्र-30 नगर पालिका बुरहानपुर, बस स्टैण्ड वार्ड नंबर-34 नगर पालिका बुरहानपुर तथा आजाद नगर ग्राम पंचायत एमागिर्द क्षेत्र को कन्टेमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों के समस्त घरों का सर्वे निर्धारित प्रपत्र में करने के निर्देश दिये गये है। इस क्षेत्र की जनता से पुनः अनुरोध है कि लाक डाउन का पालन करें, घर में सुरक्षित रहें, घर से बाहर ना निकले, सामाजिक दूरी का पालन करें। यदि हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो और अधिक लाक डाउन का खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा।
शनिवार, 2 मई 2020
कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट के आधार पर नए कंटेनमेंट क्षेत्र की घोषणा
भाजपा ने जारी की बुरहानपुर के 45 वार्ड प्रत्याशियों की सूची,3 को रखा होल्ड पर
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