शुक्रवार, 15 मई 2020

क्वारेंटाईन आदेश व कर्फ्यू आदेश का पालन न करने पर धारा 188 भादवि के अंतर्गत इन दो लोगो के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्व

 बुरहानपुर- ( मेहलका अंसारी)जिले में होम क्वारेंटाईन का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिये गये हैं शिकारपुरा थाना प्रभारी ने जानकारी दी कि डॉ. मोहसीन पिता अब्दुल सत्तार निवासी कागजीपुरा जैनाबाद को 14 दिन के लिये क्वारेंटाईन रहने के लिये आदेशित किया गया था पंरतु डॉ. मोहसीन उक्त क्वारेंटाईन अवधि में लगातार आपने गांव व घर पर आता रहा। इनके द्वारा क्वारेंटाईन अवधि के दौरान किये गये कृत्य से उनके परिवार तथा ग्राम जैनाबाद के रहवासियों में कोरोना संक्रमण फैलने की प्रबल संभावना बनी हैं। इसलिए इनके विरूद्व थाना शिकारपुरा में धारा 188, 269, 270, मध्यप्रदेश हेल्थ एक्ट 1949 तथा आपदा अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्व किया गया हैं।  
योगेन्द्र पिता शिरिष पटेल आयु 42 वर्ष निवासी पाटीदार कॉलोनी पर भी क्वारेंटाईन आदेश व कर्फ्यू आदेश का पालन न करने पर धारा 188 भादवि के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्व कर वैधानिक कार्यवाही की गई हैं। 


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