बुरहानपुर(मेहलक़ा अंसारी)कोविड-19 कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु बुरहानपुर सहित संपूर्ण भारत वर्ष में दिनांक 03/05/2020 तक लॉकडाउन है। जिले में कोरोना के संक्रमण एवं बचाव को ध्यान में रखते हुए जिले की सीमा में मेडिकल गुड्स सर्विस, केला, तरबूज से संबंधित मालभाड़ा वाहनों की लोडिंग/अनलोडिंग के पूर्व सेनेटाईजिंग के साथ उसमें कार्यरत् वाहन चालक, कंटेनर तथा कार्य करने वाले मजदूरों के मेडिकल प्रमाण पत्र (फिटनेस) इन सभी को मास्क, सेनेटाईजर व सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा।
आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 188 के तहत एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
गुरुवार, 30 अप्रैल 2020
मालभाड़ा वाहनों की लोडिंग/अनलोडिंग के पूर्व संपूर्ण सेनेटाईजिंग तथा मेडिकल प्रमाण पत्र होना अनिवार्य
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