गुरुवार, 4 जून 2020

बुरहानपुर जिले में बीड़ी निर्माण में लगे घरखाता श्रमिकों के व्दारा घर से बीड़ी निर्माण का कार्य करने की अनुमति


बुरहानपुर -(मेहलका अंसारी) भारत सरकार गृह मंत्रालय व्दारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 01/05/2020 के प्रावधानों के अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने जिले में निम्ना्नुसार निर्देश जारी किये है। 1. नगर निगम सीमा क्षेत्र बुरहानपुर में अधिसूचित किये गये कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर बीड़ी निर्माण का कार्य गृह मंत्रालय व्दारा जारी सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य दिशा निर्देशों के पालन करते हुए प्रारंभ किया जायेगा। 2. बुरहानपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में बीड़ी निर्माण में लगे घर खाता श्रमिकों के व्दारा घर से बीड़ी निर्माण का कार्य किया जावेगा एवं कच्चा माल बीड़ी निर्माता स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्याम से घर खाता बीड़ी श्रमिक को पहुंचाया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में ही घरखाता श्रमिक कच्चा माल लेने हेतु बीड़ी निर्माता के पास जावेगा। 3. घरखाता बीड़ी श्रमिकों को कच्चा माल प्रदाय करने के पूर्व बीड़ी निर्माता प्रदाय किये जाने वाले कच्चें माल को सेनिटाईज करने उपरांत ही प्रदाय करेंगे। 4. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय व्दारा दिशा-निर्देशों के अनुरूप घरखाता बीड़ी श्रमिक के कार्य स्थल एवं नियोजक के कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग के उद्देश्य से प्रत्येंक 2 व्यक्तियों के मध्य 6 फीट की दूरी बनाये रखना तथा फेस मास्क लगाया जाना आवश्यक होगा। 5. सभी घरखाता बीड़ी श्रमिकों को आरोग्य सेतु एप का उपयोग अनिवार्य होगा। 6. किसी भी स्थिति में 18 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक के व्यक्ति को उक्त कार्य में नियोजित नहीं किया जावेगा।


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