शुक्रवार, 19 जून 2020

बुरहानपुर जिले में होटल एवं लाॅज के संचालन के संबंध में 144 अंतर्गत जिला कलेक्टर ने किया आदेश जारी

बुरहानपुर - गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली एवं प्रमुख सचिव गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र के अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण एवं बचाव हेतु कंटेनमेंट जोनों में लॉकडाउन को 30 जून 2020 तक बढाने और निषिद्ध गतिविधियों को कंटेनमेंट जोनों से बाहर चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू करने के निर्देश जारी किये गये है। इसी तारतम्य में बुरहानपुर जिले में लॉकडाउन दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 आगामी आदेश तक प्रभावशील है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के अनुसार कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए होटल एवं अतिथि गृह के संचालन करने संबंधी गाईड लाईन जारी की गई है। सभी होटल एवं अन्य अतिथि इकाईयों की सेवाएं प्रदान करते वक्त कोविड-19 संक्रमण के प्रसारण की रोकथाम हेतु उपाय किया जाना आवश्यक है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बुरहानपुर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए होटल एवं अतिथि गृह के संचालन के संबंध में आदेश जारी किये है। जारी आदेशों में कलेक्टर ने कहा है कि, जिले में होटल एवं अतिथि गृह निम्नानुसार शर्ताे के अधीन खुलेगे। 1. कंटेनमेंट क्षेत्रों में स्थित होटलें बंद रहेगी। केवल कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर स्थित होटल एवं अतिथि गृह को खोलने की अनुमति है। 2. 65 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के व्यक्तियों जो अन्य बीमारियों से ग्रसित है या गर्भवती माताएं एवं 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी जाती है सिवाय आवश्यक कार्य एवं स्वास्थ्य उददेश्यों को छोडकर। होटल प्रबंधन तदनुसार सलाह देना सुनिश्चित करें। जन समुदाय के लिए सामान्य उपाय जिससे की कोविड-19 के संक्रमण को रोका जा सकता है। यह उपाय समस्त रेस्टोरेंट प्रबंधन के स्टॉंफ एवं अतिथियों व टूरिस्टों को सभी जगह एवं हर समय पालन करना सुनिश्चित करना होगा यह इस प्रकार हैः - 1. फिजिकल दूरी कम से कम 6 फीट की ओर इस से अधिक जितनी संभव हो, चेहरे पर मास्क या कवर जरूरी है। 2. हाथ-धुलाई की प्रकिया बार-बार साबुन से कम से कम 40-60 सेंकण्ड तक, तब भी जब हाथ गंदे ना हो, अल्कोहल एवं सेनेटाइजर से 20 सेकण्ड तक हाथ साफ किए जावे। 3. श्वसन शिष्टाचार का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जावें, जिसमें खांसते एवं छींकते समय मुंह एवं नाक को टीशु पेपर/रूमाल से या कोहनी को मोड़ कर मुंह ढंकने एवं बाद में रूमाल की धुलाई एवं टीशु पेपर को सही प्रकार से फेंक दे या डिस्पोज कर दें। 4. स्वयं के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करें एवं किसी भी प्रकार की बीमारी की तुरन्त सूचना राज्य या जिला हेल्पलाईन पर प्रदाय करें। थूकने की सख्तं मनाही है। 5. आरोग्य सेतु एप को अपने मोबाईल में इन्सटाल करे, यह सभी के लिए सलाह है। 6. सभी होटल प्रबंधन को यह व्यवस्था सुनिश्चित करना होगी। प्रवेश द्वार पर हाथ धुलाई या सेनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा। साथ ही बुखार नापने के लिए स्क्रीेनिंग की व्यवस्था करना भी आवश्यक होगा। जिनमें कोई भी लक्षण ना हो उन्हीं स्टॉफ एवं अतिथि या टूरिस्ट को होटल में प्रवेश की अनुमति रहेगी। 7. स्टॉफ या अतिथियों के लिए फेसकवर/मास्क पहनना अनिवार्य होगा एवं वही व्यक्ति होटल में प्रवेश कर सकेंगें, फेसकवर या मास्क होटल के अंदर भी हर समय पहना अनिवार्य होगा। 8. मानव संसाधन की तैनाती इस तरह से हो की सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहें। 9. स्टॉफ को हाथों में दस्ताने पहनना जरूरी है, जिससे किसी को संक्रमण का खतरा ना रहें। 10. वह कर्मचारी जिनकी उम्र अधिक हो, गर्भवती महिला या किसी अन्य बिमारियों से ग्रसित या कोई अन्य मेडिकल कंडिशन से ग्रसित हो, अपनी अतिरिक्त सावधानी रखे, उन कर्मचारियों को प्रथम पंक्ति के कार्य में न लगावें जिससे कि वह जन समुदाय के सीधे संपर्क में आने से बचे, होटल प्रबंधन जहॉ आवश्यकता हो वहां घर से कार्य करने की छूट देवें। 11. होटल प्रबंधन होटल के बाहर एवं होटल के अंदर के परिसर में जन समुदाय की भीड का प्रबंधन सही प्रकार से करे एवं उसमें भी सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करें, बडे समूह में व्य व्यक्तियों को एकत्रित होने की मनाही है। 12. टंसमज च्ंतापदह की व्यवस्था की जाये एवं स्टॉफ चेहरे पर मास्क/कवर/दस्ताने अवश्य पहने एवं दरवाजे स्टेरिंग हैण्डल चाबी को सही प्रकार से सेनेटाइजर से संक्रमण रहित करें। 13. अतिथियों के लिए आवागमन एवं निष्कासन के लिए अलग-अलग द्वार, स्टॉफ, अतिथियों के लिए एवं सामान लाने एवं ले जाने के लिए अलग व्यवस्थो की जाये इसमें भी फिजिकल डिस्टेंस, 6 फिट की दूरी बनाना आवश्यक है, होटल के बाहर परिसर मे विशेष चिन्हित कर गोले बनावे, जिससे की पंक्ति में खडे व्यक्तियों को दूरी बनाने में आसानी हो। 14. एलिवेटर में चड़ते उतरतें वक्त व्यक्तियों की संख्या सीमित हो एवं फिजिकल दूरी बनाए रखना होगी। म्ेबंसंजवत में भी व्यक्तियों को दूरी बनाए रखने की सलाह दे, एवं सहयोग करें। 15. जो अतिथि/होटल में ठहरने हेतु आ रहे है, को उनकी (ज्तंअमस भ्पेजवतल डमकपबंस ब्वदकपजपवद) साथ ही आईडी एवं स्वयं का घोषणा पत्र रिसेप्शन पर देना होगा। 16. च्वेजमत ैजंदकममे/आडियों वीडियों के माध्यम से कोविड-19 संक्रमण के बचाव के तरीके प्रदर्शित करना होगे। 17. सेनेटाईजर का उपयोग अतिथियों द्वारा किया जावे, इसके लिए सेनेटाईजर उपलब्ध कराना होगा। अतिथि को फार्म भरने के पूर्व एवं पश्चात सेनेटाइजर का उपयोग करना होगा। 18. होटल प्रबंधन द्वारा फत्-ब्व्क्म् ऑनलाइन फार्म, डिजीटल पेमेंट, ई-वालेट को ब्ीमबा व्नज एवं ब्ीमबा प्द के वक्त बढावा दे। 19. होटल प्रबंधन अतिथियों का लगेज कमरों में भेजने के पहले संक्रमण रहित करना होगा। 20. होटल प्रबंधन अतिथि, जो ज्यादा उम्र के हो, गर्भवती माता या कोई अन्य बिमारियों से ग्रसित हो को सलाह दे, कि वह अतिरिक्त सवाधनी रखें। होटल प्रबंधन अतिथियों को सलाह दे, कि वह कंटेनमेंट जोन में ना जाए। 21. होटल प्रबंधन को अतिरिक्त सावाधानी की आवश्यकता हैं। जब कोई वस्तु इनवेंटरी सूची या कोई माल हो, तो उसे कवर में रख कर संक्रमण रहित किया जावे। 22. सही प्रकार से व्यक्ति बचाव हेतु फेस कवर/मास्क दस्ताने, हाथ सेनेटाईजर होटल प्रबंधन द्वारा स्टॉफ एवं अतिथियों को प्रदाय किया जाना होगा। 23. रूम सर्विसेस की सेवाओं को प्रोत्साोहित किया जाना आवश्यक है, भोजन पहुचाने वो कर्मचारियों को निर्देशित किया जावे, कि वह भोजन के पैकेट ग्राहक या अतिथियों को सीधे प्रस्तुत करने के विपरित उनके कमरे के बाहर पैकेट रख दे, स्टॉफ, जो भोजन घर पहॅुचाते है, का भी थर्मल स्क्रीनिंग होटल प्रबंधन द्वारा किया जाने की व्यावस्था करें। 24. रूम सर्विसेस के लिए अतिथियों द्वारा इंटर कॉम/मोबाईल फोन के द्वारा रूम सर्विसेस प्राप्त की जावे जिससे कि सामाजिक दूरी बनी रहे। 25. खेलकूद/छोटे बच्चेो के खेलने की जगह को बंद रखा जावे। 26. एयर कंडिशन/वेंटीलेशन, की मार्गदर्शिका ब्च्ॅक् की मानी जावेगी। जिसमें एयर कंडिशन के तापमान को 24 से 30 सेंटीग्रेड पर रखा जाना होगा एवं आर्द्रता पर निर्भर रहेगा की एसी की रेंज 40 से 70 प्रतिशत की जावे, जिससे की शुद्ध हवा की आवाजाही बनी रहें। 27. होटल प्रबंधन द्वारा सेनेटाईजेशन इस प्रकार से कराया जावे, जिससे की वाशरूम, पीने के पानी एवं हाथ धुलाई की जगहों पर किया जा सकें। 28. सफाई एवं धुलाई नियमित रूप से (1 च्मतबमदज ैवकपनउ भ्लचवबीसवतपजम) से की जावे जिसमें दरवाजे के हैंडल, लिफ्ट के बटन, हेंडल्स, बेंच, वॉशरूम सभी में एवं अतिथियों के बैठने की जगहो पर एवं कामन एरिया मे की जावे। 29. फेस कवर/मास्क/दस्ताने को फेकने की व्यवस्था सही प्रकार से सुनिश्चित की जावे। 30. वॉशरूम एरिया की सफाई नियमित एवं गहरी सफाई की जावे, जिससे कि वॉशरूम एरिया किटाणु रहित बना रहें। 31. अतिथियों के ठहरने के कमरों को बार-बार सेनेटाईज किया जावे, एवं उनके छोडने के पश्चात अवश्य रूप से किया जावे। 32. रसोई घर में स्टॅाफ को निर्देशित कर सामाजिक दूरी बनाये रखने की सलाह दी जावे एवं रसोई घर को भी नियमित रूप से सेनेटाईज किया जा सके। अगर होटल के परिसर में कोई सस्पेक्ट या कन्फर्म केस निकलता है। व्यक्ति को ऐसी जगह रखा जावें या किसी कमरे में रखा जावें जहां वह दूसरों से अलग हो। 33. फेस कवर/मास्क होटल प्रबंधन द्वारा प्रदाय किया जावें, जिससे कि हर समय मुंह ढंककर रखा जा सके/व्यक्ति को चिकित्सालय की देखरेख में रखा जावें। 34. तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र (चिकित्सासलय/क्लीनिक) पर दिखाया जा सकें या फिर संपर्क किया जा सकें। 35. रिस्क का मूल्यांकन पब्लिक हेल्थ अथॅारिटी (जिला आरआरटी/चिकित्सक) द्वारा किस प्रकार से मरीज का इलाज किया जाना है, सुनिश्चित करें एवं संक्रमण रहित परिसर होटल प्रबंधन द्वारा किया जाना सुनिश्चित कराया जावें, अगर कोई भी व्यक्ति कोविड 19 पॉजिटिव प्राप्त हो। कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश का उल्लघंन कर रहा है, उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही के साथ आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधान लागू होते हैं, जिसके तहत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील होगा।


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