बुधवार, 24 जून 2020

बुरहानपुर जिले में इन शर्तों के साथ चलेगी ऑटो- रिक्शा, कलेक्टर ने दी अनुमति


बुरहानपुर - (मेहलका अंसारी) कोरोना वायरस के संक्रमण से लम्बे लाॅक डाऊन के बाद बुरहानपुर जिले में जनजीवन सामान्य होता जा रहा है। व्यवसायिक दुकाने खोलने के बाद कलेक्टर ने अब कल से कंटेन्मेंट एरिया को छोड़कर बुरहानपुर सीमा में ऑटो रिक्शा संचालन की अनुमति शर्तों के साथ दी है। कार्यालय के आदेश क्रमांक / क / न्या.लि. / 2020 / 1682 , दिनांक 23/03/2020 द्वारा बुरहानपुर जिले की सीमाओं में ऑटो रिक्शा इत्यादि के संचालन को प्रतिबंधित किया गया है ।  गृह मंत्रालय , भारत सरकार , नईदिल्ली के पत्र क्रमांक 40-3 / 20202-40 3 / 20202 - DM - 1 ( A ) , दिनांक 30/05/2020 के अनुसार कंटेनमेंट झोन के बाहर के क्षेत्रों में चरणबध्द तरीके से फिर से खोलने के निर्देश जारी किए गए हैं । अत : बुरहानपुर जिले में दिनांक 26/06/2020 से कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर ऑटो रिक्शा के संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है । ऑटो रिक्शा में 2 + 1 सवारी बैठायी जायेगी । 2 + 1 से ताप्तर्य 2 सवारी पीछे तथा 1 ऑटो रिक्शा चालक से है । इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा , मॉस्क लगाना होगा तथा ऑटो रिक्शा में सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा. प्रत्येक सवारी को ऑटो में बिठाने से पूर्व उनके हाथ सेनिटाईज करवाना अनिवार्य होगा । ऑटो रिक्शा चालक का दायित्व होगा कि वह संपूर्ण यात्रा के दौरान सवारी को मॉस्क लगाये रखने हेतु प्रेरित करेगा तथा बिना मॉस्क की सवारी को नहीं बैठायेगा ।  यदि कोई व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरूध्द भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत् अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी । ये आदेश तत्काल प्रभावशील होगा । इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 के अंतर्गत भारतीय दण्ड विधान के तहत् दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा ।


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