बुधवार, 17 जून 2020

बुरहानपुर जिले में जिला प्रशासन ने इन शर्तों के साथ इन होटल/भोजनालयों को होम डिलीवरी की दी व्यवस्था


 


बुरहानपुर - कोरोना वायरस संकमण की वर्तमान परिस्थिती को दृष्टिगत रखते हुये इसकी आवश्यकता के उपाय किये जाने हेतु बुरहानपुर जिले में आमजन की सुविधा , सुरक्षा को ध्यान में रखते हुवे प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर निम्नानुसार होटल रेस्टोरेट , मिष्ठान्न भोजनालय व्यवसायीयों को ( केटेन्टमेंट एरिया छोड़कर ) होमडिलेवरी / पार्सल की सुविधा सशर्त प्रदान की जाती है.



शर्ते : - 01 जिले में स्थित होटल रेस्टोरेंट के प्रवेश गेट पर पर्याप्त मात्रा में हेड सेनेटाईजर / लिक्वीड , हेड वॉश , साबुन एवं नेपकीन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चत करेगें ।


02 सबंधीत फर्म व्दारा थर्मल स्केनिग की सवस्था स्वयं के व्दारा की जाये ।


03 परिसरों में बैठक व्यवस्था दो टेबलों के मध्य न्यूनतम 6 फीट दूरी अनिवार्य रूप से रखी जाये ।


04 होटल , भोजनालय . एवं रेस्टोरेंट में कार्य करने वाले स्टाफ को विशेष साफ सफाई . साफ स्वच्ठछ वर्दी , माक्स एव हेड सेनेटाईजर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे ।


05 परिसर को सेनेटाईज करना सुनिश्चित करें ।


06 परिसर में कोविड नियंत्रण से संबंधीत पोस्टर लगाना अनिवार्य है ।


07 परिसर में भोजन / स्वल्पहार परोसने हेतु केवल डिस्पोजल आयटम का प्रयोग किया जावेगा । पर्यावरण की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उपयोग में लाये जाने वाले डिस्पोजल आयटम शासन द्वारा निर्धारित पर्यावरण हितैषी मापदण्डों तथा मानको के अनुरूप हो तथा इन डिस्पोजल आयटम का निपटारा भी शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के तहत करना होगा


08 होटल रेस्टॉरेट एवं भोजनालय में कार्य करने वाले सभी कर्मचारीयो को अपने मोबाईल पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा ।


09 परिसर में अनिवार्य रूप से सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाये ।


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