गुरुवार, 4 जून 2020

बुरहानपुर में अनलाॅक प्रथम चरण में फेरी विक्रेता एवं ठेले से सब्जी - फल आदि के फुटकर विक्रेताओं को प्रात : 07.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक व्यवसाय की मिली छूट

बुरहानपुर -(मेहलका अंसारी) जिले में पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अपनी आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाने लाने के उद्देश्य से शर्तों के साथ बुरहानपुर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने व्यवसाय की अनुमति प्रदान की है।   गृह मंत्रालय , भारत सरकार , नई -दिल्ली के पत्र क्रमांक 40-3 / 2020 - DM - 1 ( A ) , दिनांक 30/05/2020 के अनुसार कंटेनमेंट जोनों के बाहर के क्षेत्रों को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलने के निर्देश जारी किये गये है ।  बुरहानपुर शहर में कंटेनमेंट जोन के बाहर गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के फुटकर व्यवसासियों को राहत देने के उददेश्य से अनलॉक प्रथम चरण के तहत फुटकर व्यवसाय की गतिविधियां प्रारम्भ की जा रही है ।  अत : बुरहानपुर शहर में पथकर विक्रेता , फेरी विक्रेता एवं ठेले से सब्जी - फल आदि के फुटकर विक्रेता जो हाथ - ठेले पर विक्रय करते है उन्हें प्रात : 07.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक छूट दी जाती है । इस दौरान ठेला विक्रेता एक स्थान पर खडा नहीं रहेगा तथा निम्न शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा :  मास्क / फेस कवर पहनना , सोशल डिस्टेसिंग दो गज की दूरी का पालन करना.  कंटेनमेंट क्षेत्र में विक्रय करना प्रतिबंधित रहेगा . एक स्थान पर खडे रहना प्रतिबंधित रहेगा .  पांच व्यक्तियों से अधिक खडे रखना प्रतिबंधित रहेगा .  यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लघंन करता पाया जाता है , तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जावेंगी । ये आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश का उल्लघंन धारा 188 की भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा ।



भाजपा ने जारी की बुरहानपुर के 45 वार्ड प्रत्याशियों की सूची,3 को रखा होल्ड पर

बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...