मंगलवार, 2 जून 2020

खंडवा में 50 प्रतिशत दुकानें रोटेशन के आधार पर बारी बारी से खुलेंगी रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा, दुकानें रात्रि 8 बजे तक ही खुलेंगी

खण्डवा | गृह मंत्रालय के निर्देशों के पालन में खण्डवा जिले में भी कोरोना संक्रमण की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए बाजार की 50 प्रतिशत दुकानें रोटेशन के आधार पर बारी बारी से खोलने के संबंध में आदेश जारी कर दिए गए है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत लागू किए गए है। अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे द्वारा जारी आदेश अनुसार सभी दुकानों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में साबुन , पानी व सेनेटाइजर से हाथ साफ रखने की सुविधा रखना होगी। नगर निगम क्षेत्र में स्टेंडअलॉन दुकानें, राज्य शासन द्वारा लायसेंस प्राप्त दुकानें, गली मोहल्लो की दुकानें, रहवासी परिसर में स्थित दुकानें तथा बाजार एवं बाजार परिसर में स्थित आवश्यक वस्तुआंे की दुकानों पर 50 प्रतिशत दुकानों को खोलने का प्रतिबंध लागू नही होगा, अर्थात इस तरह की सभी दुकानें प्रत्येक दिवस खोली जा सकेगी। सभी शासकीय व गैर शासकीय स्कूल , कॉलेज, शैक्षणिक संस्थाएं, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे, लेकिन 12 वी बोर्ड की परीक्षाएं स्कूल शिक्षा विभाग के निर्धारित कार्यक्रम अनुसार सम्पन्न होगी। जारी आदेश अनुसार सभी शासकीय व निजी कार्यालय 100 प्रतिशत कर्मचारियों की क्षमता के साथ खुले रहेंगे। होटल, रेस्टोंरेंट व मिठाई की दुकानों से खाद्य सामग्री होम डिलेवरी के माध्यम से प्रदाय की जा सकेगी। यह प्रतिष्ठान सार्वजनिक उपयोग के लिए खोले जाने की अनुमति नही देंगे। अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात्रि 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। दुकान खोलने की अनुमति रात्रि 8 बजे तक ही रहेगी। दुकानों में कार्य करने वाले कर्मचारी तथा ग्राहक कन्टेन्मेंट क्षेत्र के न हो यह सुनिश्चित करना संबंधित व्यवसायिक प्रतिष्ठान के मालिक का दायित्व होगा। कन्टेन्मेंट जोन में किसी भी प्रकार की गतिविधि व आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सभी दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना तथा मास्क पहनना अनिवार्य होगा, यह पालन करवाना संबंधित व्यवसायी की जिम्मेदारी होगी। दुकानदारों को सलाह दी गई है कि बिना मास्क वाले किसी भी ग्राहक को सामग्री विक्रय न किया जायें। जारी आदेश अनुसार ई कॉमर्स सेवाओं के संचालन की अनुमति दी गई है। नगर निगम क्षेत्र में सब्जी व फल को ठेलों पर विक्रय करने की अनुमति कन्टेन्मेंट क्षेत्र के बाहर ही रहेगी। कन्टेन्मेंट क्षेत्रों में अत्यावश्यक सामग्री पहुंचाने का दायित्व नगर निगम का रहेगा। नगर निगम खण्डवा व जिले के अन्य कन्टेन्मेंट क्षेत्रों को छोड़कर अन्य स्थानों पर 50 प्रतिशत दुकानें खोलने का प्रतिबंध लागू नही होगा, अर्थात वहां सभी प्रकार की दुकानें सामान्य स्थिति में खुली रहेंगी। इस तरह खोली जायेंगी 50 प्रतिशत दुकानें जारी आदेश अनुसार विषम संख्या वाली तारीखों में सड़क के बायीं ओर की दुकानें खोली जायेंगी, जबकि सम संख्या वाली तारीखों में सड़क के दायीं ओर की दुकानें खोली जायेंगी। क्र. मार्ग से मार्ग तक बायीं तरफ विषम तारीखों में दायीं तरफ सम तारीखों में जैसे - 1, 3, 5, 7 ......... जैसे - 2, 4, 6, 8 ...... 1 रामनगर से इंदिरा चौक रामनगर भैरव मंदिर से एस.एन. कॉलेज तक की दुकानें केशर होटल से शर्माजी नमकीन वालों की दुकान तक 2 माता चौक से जेल रोड मार्ग जिला उद्योग विभाग से बेगु की दूध डेयरी माता चौक तक आदिवासी कन्या छात्रावास से बाड़ा भाई की होटल तक 3 रतागढ़ से इंदिरा चौक तक सेन्ट्रल स्कूल से बीजेपी कार्यालय तक एन.व्ही.डी.ए. कॉलोनी से शहीद सीताराम मार्केट तक 4 महात्मा गांधी मार्ग बाम्बे बाजार होते हुये से इंदौर रोड बी.एस.एन.एल. कार्यालय से किशोर कुमार समाधि तक गांधी भवन से होटल सिसोदिया तक 5 बस स्टेंड से कहारवाडी होते हुये जलेबी चौक तक दीनदयाल रसोई योजना से जैन फर्नीचर तक रामसिंग चावला कम्पनी से होटल चलते चलते तक 6 हजरत खानशाहवली वार्ड से पंधाना रोड आबना नदी तक गोलानी पेट्रोल पम्प की लाइन से रिलायंस पेट्रोल पम्प की लाइन तक दरगाह की लाइन से लखन आनंद के गोडाउन की लाइन तक 7 आनंद नगर रोड रामेश्वर होते हुये बड़ाबम चौक तक होटल आंगन ढाबे से बड़ाबम पुलिस कन्ट्रोल रूम तक राज रेसिडेंसी की लाइन से दुर्गामाता मंदिर बड़ाबम तक 8 तीन पुलिया से इमलीपुरा होते हुये नेहरू सकूल मार्ग महाराष्ट्र बैंक से उत्कृष्ट स्कूल तक मां शारदा होटल से नेहरू स्कूल तक 9 मालीकुंआ रोड से हरिगंज होते हुये शिवाजी चौक तक आस्था पैलेस से नगर निगम वाटर वर्क्स तक भगत वकील से शिवाजी चौक मस्जिद तक 10 तीन पुलिया से रेल्वे स्टेशन मार्ग तीन पुलिया से रेल्वे स्टेशन तक प्रकाश टॉकीज से बस स्टेंड तक 11 जयअम्बे चौक से दादाजी मंदिर जय अम्बे चौके प्याऊ से दादाजी मंदिर तक दीनदयाल मार्केट से नई अनाज मंडी तक 12 पुरानी इंदौर रेल्वे लाइन मार्ग धरम कांटे से इंदौर रोड भैरव मंदिर तक चम्पालाल की होटल से इंदौर नाका भैरव मंदिर के सामने


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