मंगलवार, 2 जून 2020

पाॅक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत खारिज``` *न्यायलय की टिप्पणी- आरोपी को जमानत पर रिहा करेंगे तो समाज में गलत संदेश होगा प्रसारित*

राजगढ। राजगढ न्यायालय में पदस्थ माननीय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट श्रीमति अंजली पारे ने थाना बोडा के अपराध क्रमांक 122/2020 में आरोपी विनोद निवासी ग्राम मंडावर जिला राजगढ की जमानत खारिज कर दी है। घटना का विवरण इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा दिनाक 17.02.2020 को थाना बोडा में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 17.02.2020 की सुबह उसके माता-पिता कुंए पर दूध निकालने गये थे वह तथा उसका छोटा भाई घर पर सो रहे थे तभी उसके गांव का विनोद उसके घर में घुसा और उसके साथ गलत काम करने लगा । फरियादिया की नींद खुली तो वह जोर से चिल्लाई, चिल्लाने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी और उसके साथ गलत काम किया। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। उक्त प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी विनोद को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में पेश किया गया था जो कि वर्तमान में जेल में निरूद्ध है। आरोपी विनोद ने न्यायलय के समक्ष अपना जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर जमानत की मांग की थी। अभियोजन की ओर से डीपीओ श्री आलोक श्रीवास्तव द्वारा तर्क किये गये कि यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है तो निश्चित ही न्याय के विपरीत प्रभाव पड़ेगा और समाज में भी एक गलत मैसेज प्रसारित होगा। । प्रकरण में अनुसंधान अपूर्ण होकर साक्ष्य एकत्रित की जाकर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जाना शेष है। इस कारण आरोपी को जमानत पर रिहा न किया जावे। अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय ने आरोपी की जमानत खारिज करते हुये टिप्पणी की है कि ‘‘कारित अपराध बालिका के विरूद्ध आरोपी के साहसिक आपराधिक कृत्य के दृष्टिगत जमानत का लाभ दिये जाने से समाज में नकारात्मक संदेश प्रसारित होगा।‘‘ जिला लोक अभियोजन कार्यालय, राजगढ, म0 प्र0


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