मंगलवार, 23 जून 2020

पुलिस पर हमला करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय श्रीमान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी बनेसिंह पिता नन्नूलाल गुर्जर उम्र 38 वर्ष निवासी नयापुरा तहसील अवंतीपुर बड़ोदिया का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से उपस्थित श्री संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर के तर्कों से सहमत होते हुए निरस्त किया गया। श्री संजय मोरे द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 28 जून 2019 की रात्रि करीब 1:10 बजे फरार वारंटी बनेसिंह के घर के सामने उप निरीक्षक दीपक राठौर, प्रधान आरक्षक अजीत पटेल, प्रधान आरक्षक विजय सिंह, आरक्षक सुनील, आरक्षक राजपाल, आरक्षक देवेंद्र गुर्जर, आरक्षक चालक राजेश शासकीय वाहन से तथा एक प्राइवेट वाहन से जिसका ड्राइवर संतोष था जिसमें थाना अवंतिपुर बड़ोदिया के सहायक उपनिरीक्षक के एन यादव, सैनिक विक्रम के साथ पहुंचे थे। वह वाहन सड़क पर खड़े करके वारंटी बनेसिंह के घर के बाहर गए जहां पांच छह पुरुष सोए हुए थे उनमें से सहायक उपनिरीक्षक यादव ने वारंटी बनेसिंह को पहचान कर उसे आवाज लगाई तो वह सभी जाग गए। जब सहायक उपनिरीक्षक यादव ने कहा कि वह थाना अवंतिपुर बड़ोदिया के पुलिस वाले है,थाना देपालपुर जिला इंदौर के पुलिस वाले भी साथ आए हैं बनेसिंह का फरारी वारंट है उसे गिरफ्तार करना है । तभी बनेसिंह और उसके साथ मौजूद लोगों ने चिल्लाकर आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लिया और सभी ने एक राय होकर लाठी से पुलिस पर अचानक हमला कर आरोपी को पुलिस से छुड़वा लिया। बनेसिंह और उसके साथियों ने पुलिस के साथ लाठी ओर फरसे से मारपीट की जिससे आरक्षक राजपाल, सहायक उपनिरीक्षक यादव को चोटे आई । प्राइवेट गाड़ी के ड्राइवर संतोष कीर को आरोपी बनेसिंह ने जान से मारने की नियत से फरसे से सिर में मारा जिससे वह गाड़ी के पास गिर गया। घटना की रिपोर्ट थाना अवंतिपुर बड़ोदिया पर दर्ज की गई थी। विवेचना के दौरान आरोपी बनेसिंह को गिरफ्तार किया गया था। उक्त अपराध में आरोपी बनेसिंह दिनांक 9/9 2019 से जेल में बंद है। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुरशाजापुर-


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