शनिवार, 27 जून 2020

समस्त शासकीय कार्यालय एवं निजी संस्थान कार्यालय के खोले जाने संबंधी आदेश जारी*

बुरहानपुर(मेहलक़ा अंसारी)सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के पत्रानुसार शासकीय कार्यालयों को चरणबद्ध रूप से कार्यालयीन कार्य प्रारंभ करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये है। जिला कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने बुरहानपुर जिले के समस्त शासकीय कार्यालय एवं निजी प्रायवेट संस्थान के कार्यालयों को 100 प्रतिशत तक क्षमता से खोले जाने की सशर्त अनुमति दी है। निम्नलिखित शर्तो का करना होगा पालन- 1. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, डायबिटिज, हायपरटेंशन, हृदय से संबंधी बीमारी तथा अन्य संचारी रोग से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं को आवश्यक और स्वास्थ्य उद्देश्य के अतिरिक्त कार्य छोड़कर शेष कार्य घर से ही करने की सलाह दी जाये। 2. कार्यस्थल पर दो व्यक्तियों के बीच कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाये रखना अनिवार्य होगा। 3. कार्यस्थल पर थूकना सख्त वर्जित होगा, ऐसा करते पाये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाये। 4. कार्यस्थल पर अधिकारी/कर्मचारियों को आरोग्य सेतु एप को अपने मोबाईल फोन में इंस्टाल कर उपयोग करना अनिवार्य है। 5. कार्यस्थल पर प्रवेश के पूर्व इस बात को सुनिश्चित किया जाये कि सभी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हैण्ड सेनेटाइजर से हाथ विसंक्रमित करें व सभी की थर्मल स्क्रीनिंग भी कराना सुनिश्चित किया जाये। 6. केवल वे ही अधिकारी/कर्मचारियों को कार्यस्थल पर प्रवेश दिया जाये जिनमें कोविड-19 के लक्षण उत्पन्न नहीं हुए हो। 7. ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो कि कंटेनमेंट जोन में निवास करते है, को इसकी सूचना पर्यवेक्षक अधिकारी को प्रदाय करना अनिवार्य है और वे कार्यालय में तब तक उपस्थित नहीं होगे जब तक कि जोन को निरूपित नहीं किया जाता ऐसे सभी व्यक्ति अपना कार्य घर से ही करेंगे व इसकी गणना छुट्टी के रूप में नहीं की जायेगी। 8. वाहन चालक फिजिक्ल डिस्टेसिंग व कोविड-19 की दृष्टिगत रखते हुए क्या करना है व क्यां नहीं करना है। सभी नियमों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे, यह सेवा प्रदाताओं, अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि जो चालक कंटेनमेंट जोन में रहते है उन्हें वाहन चलाने से मुक्त रखा जाये। 9. एक प्रतिशत सोडियम हाईयाक्लोराइड के घोल से वाहन को अंदर से विसंक्रमित किया जाना सुनिश्चित करें, इसके अतिरिक्त स्टेरिंग/दरवाजे के हैण्डल व चॉबी आदि को भी विसंकिमत किया जाना सुनिश्चित करें। 10. पार्किंग स्थल व परिसर के बाहर उचित भीड़ प्रबंधन, विधिवत फिजिकल डिस्टेंसिंग के मानदण्डों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये। 11. यदि वेलेट पार्किंग उपलब्ध हो तो संचालन करने वाले कर्मचारियों व परिचालन करने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा चेहरे को उपर्युक्त रूप से ढंका जाना और दस्ताने पहनना सुनिश्चित करें इसके अतिरिक्त स्टेरिंग, दरवाजे के हैण्डल चाबी को भी विसंक्रमित किया जाना सुनिश्चित करें। 12. जहां तक संभव हो लंच, ब्रेक, कॉफी/चाय ब्रेक आदि का समय सभी कर्मचारी हेतु पृथक-पृथक रखें। 13. कार्यालय में आपूर्ति सूची और सामानों का संभालते समय आवश्यक सावधानियों का पालन को सुनिश्चित किया जाये। 14. वेटिंग एरिया में बैठक व्यवस्था करते समय फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन करें। 15. लिफ्ट के उपयोग में फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन कर व्यक्तियों की संख्या को निर्धारित किया जाये। 16. एयर कंडिशनिंग वेंटिलेशन के लिए सीपीडब्ल्यूडी के दिशा-निर्देशानुसार सभी एयर कंडिशनिंग उपकरणों का तापमान सेंटिंग 24-30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सापेक्ष आर्द्रता 40-70 प्रतिशत की सीमा में होना चाहिए ताजी हवा की ओर क्रास वेंटिलेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करें। केफेटएरिया/केंटिन/डायनिंग हॉल में निम्नलिखित बिन्दुओं का पालन करें- फिजिकल डिस्टेसिंग के लिए भीड़ और कतार प्रबंधन करें, स्टॉफ वेटर मास्क और हाथ के दस्ताने पहनना, कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु एतिहातनों, बैठक व्यवस्था 2 व्यक्तियों के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी, रसोई घर में स्टॉफ द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना सुनिश्चित करें।


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