सोमवार, 29 जून 2020

वन नेशन-वन राशन कार्ड व्यवस्था अंतर्गत समस्त पात्र हितग्राहियों के डाटाबेस में आधार सीडिंग*

बुरहानपुर(मेहलक़ा अंसारी)भारत सरकार द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत सम्मिलित समस्त पात्र हितग्राहियों के डाटाबेस में आधार सीडिंग पूर्ण करने पर Additional Borrowing की अनुमति दी जाएगी। राज्य सरकार के निर्णयानुसार शेष पात्र हितग्राहियों के डाटाबेस में आधार सीडिंग के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए दिनांक 31.07.2020 तक पूर्ण किया जाना है। इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री प्रवीण सिंह ने समस्त संबंधित अधिकारियो को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये है:- 1. आधार सीडिंग- 1.1 मूल्य दुकान पर लगाई गई पीओएस मशीन में पात्र हिग्राहियों के आधार नंबर दर्ज करने एवं संशोधन की सुविधा उपलब्ध है। आधार नंबर दर्ज करने के साथ-साथ ईकेवायसी भी किए जा संकेंगे। 1.2 वर्तमान में सम्मिलित हितग्राहियों में से जिन हितग्राहियों के डाटाबेस में आधार नंबर दर्ज नहीं है। ऐसे हितग्राहियों के नाम, पता समग्र आईडी, संलग्न दुकान का नाम आदि की जानकारी डीएसओ/जेएसओ लॉगिन में एनआईसी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। 1.3 उक्त आधारविहीन हितग्राहियों का प्रिंट दुकानवार निकाला जाकर दुकानों के विक्रेताओं को उपलब्ध कराया जाएगा। 1.4 दुकान के विक्रेता द्वारा सूची में उल्लेखित आधारविहीन हितग्राहियों को माह जून, 2020 के राशन वितरण के समय सभी हितग्राहियों के आधार नंबर उपलब्ध कराने हेतु अवगत कराया जाए एवे आधार नंबर प्राप्त कर डाटाबेंस में पीओएस मशीन के माध्यम से दर्ज किए जायेगा। 1.5 सभी हितग्राहियों से माह जुलाई, 2020 में आधार नंबर प्राप्त किए जाएंगे एवं पीओएस मशीन के माध्यम से डाटाबेस में आधार नंबर दर्ज किए जाएंगे। आधार नंबर सीड होने पर ही राशन वितरण किया जाएगा। 1.6 जिन हितग्राहियो द्वारा दिनांक 31 जुलाई, 2020 तक आधार नंबर उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, उनको माह अगस्त 2020 में आधार नंबर उपलब्ध कराने पर ही दोनों माह का राशन वितरण कराया जा सकेगा। बीमार, निःशक्तजन, वृद्ध एंव बच्चों के आधार सीडीग की कार्यवाही ग्राम स्तर/घर पर जाकर माह की 22 से 30 जून,2020 तक कराई जायेगी। *2.विगत 6 माह से राशन प्राप्त न करने वाले हितग्राहियो का सत्यापन उपरांत विलोपन* 2.1 विगत 6 माह में 7.84 लाख परिवारों के 25.87 लाख हितग्राही ऐसे है, जिनके द्वारा विगत 6 माह में उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त नहीं किया गया है। इन हितग्राहियों के अस्तित्व में होने की संभावना नहीं है। 2.2 उक्त हितग्राहियों की सूची पृथक से उपलब्ध कराई जाएंगी, इनमे से जिन हितग्राहियों को पीओएस मशीन के माध्यम से राशन वितरण न हो पाने के कारण 06 माह से राशन वितरण प्राप्त न करने वालों की सूची में सम्मिलित किया गया ऐसे हितग्राहियों का मौके पर जाकर सत्यापन किया जायेगा एवं सत्यापन में परिवार उपलब्ध होने पर उनके भी आधार नंबर पोर्टल पर दर्ज कराये जायेगे। 2.3 अस्तित्वहीन/अपात्र परिवारों/हितग्राहियों को 10 जुलाई ,2020 तक कलेक्टर के अनुमोदन से अस्थाई रूप से पोर्टल से विलोपित किया जायेगा। 2.4 उक्तानुसार परिवार यदि पुनः अपने आधार नंबर उपलब्ध कराता है, तो उसे संचालक, खाद्य की अनुमति से पुनः जोडा जाकर उनकी शेष पात्रतानुसार राशन का प्रदाय किया जा सकेगा। *3. बगैर आधार नंबर वाले हितग्राहियों का पंजीयनः-* एनएफएसए अंतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहीयों में से जिनके द्वारा अभी तक आधार नंबर हेतु पंजीयन नही कराया गया है उनका पंजीयन ग्राम पंचायत,सचिव/रोजगार सहायक एवं नगरीय निकाय द्वारा अधिकृत कर्मचारी के माध्यम से कराया जाएं। जिन हितग्राहीयों द्वारा दिनांक 31जुलाई, 2020 तक आधार नंबर उपलब्ध नहीं कराएं जाएंगे, उनको आधार नंबर उपलब्ध कराने पर ही दिनांक 01 अगस्त,2020 से राशन का वितरण हो सकेगा।


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