बुधवार, 29 जुलाई 2020

राजीनामा के लिए दबाब बनाने वाले आरोपी की द्वितीय जमानत आवेदन निरस्त

सागर। न्यायालय- श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि विशेष न्यायाधीश/नवम अपर सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने आरोपी कोमल पटैल का द्वितीय जमानत का आवेदन को निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन, सागर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने बताया कि  दिनांक 12.03.2020 को फरियादिया अपने माता-पिता के साथ थाना हाजिर होकर लिखित आवेदन पत्र गाॅव के कोमल पटेल, हल्ले पटेल, रमेश पटेल के विरूद्ध घर में घुसकर गंदी गंदी गांलिया देना एवं चाकू दिखाकर राजीनामा के लिये दबाब बनाने बाबत् पेश किया जो आवेदन पत्र के मजमून से थाना सुरखी में पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। आरोपीगण रमेश पटेल, हल्ले पटैल तथा कोमल पटैल को गिरिफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। आरोपी कोमल पटैल द्वारा द्वितीय जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी कोमल पटैल का प्रस्तुत द्वितीय जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया। अमित जैन सहायक मीडिया प्रभारी जिला सागर


भाजपा ने जारी की बुरहानपुर के 45 वार्ड प्रत्याशियों की सूची,3 को रखा होल्ड पर

बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...