शुक्रवार, 28 अगस्त 2020

100 किलो डोडाचुरा की तस्करी करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज की गई

। जावद। श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा 100 किलो डोडाचुरा की तस्करी करने वाले आरोपी कालूसिंह पिता भैरूसिंह सोंदिया, उम्र-20 वर्ष, निवासी-सगरान जिला नीमच की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया गया। अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 19.07.2020 की हैं। थाना जावद द्वारा मुखबीर सूचना के आधार पर सहआरोपी के अधिपत्य वाले वाहन कार से 100 किलो अवैध मादक पार्दथ डोड़ाचुरा जप्त किया था। मौके की कार्यवाही कर सहआरोपी को गिरफ्तार किया गया। जिस आधार पर थाना जावद पर अपराध क्रमांक 267/20, धारा 8/15, 29 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। जिस पर आरोपी पवन को गिरफ्तार करने पर पूछताछ करने पर उक्त डोड़ाचुरा सहआरोपी कालूसिंह द्वारा लाना बताया, जिस पर आरोपी कालूराम द्वारा गिरफ्तारी के संदेह से बचने के लिए विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस, जावद के समक्ष अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैध द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया। जिस पर श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा आरोपी कालूसिंह द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया गया।


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