बुधवार, 26 अगस्त 2020

अपने बाड़े में 260 किलोग्राम डोडाचुरा छिपाकर रखने वाले आरोपी की जमानत खारिज।


जावद। श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा 260 किलोग्राम डोडाचुरा अपने बाड़े में रखने वाले आरोपी विक्रम सिंह पिता लालसिंह सौंधिया, उम्र-25 वर्ष, निवासी-खेरमालिया, जिला नीमच की जमानत खारिज की गई। अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैघ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 04.10.2016 को थाना जावद पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर बंटी, कन्हैयादास, चतरसिंह के आधिपत्य से साबरिया ढाबा एवं आरोपीगण के बाड़े से कुल 260 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा जप्त किया, आरोपीगण को गिरफ्तार कर थाने लाया गया व आरोपीगण के विरूद्ध थाना जावद में अपराध क्रमांक 342/2016, धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। आरोपी विक्रमसिंह घटना के समय से फरार था तथा आरोपी विक्रमसिंह ने अन्य आरोपीगण को डोडाचुरा उपलब्ध कराया था, पुलिस थाना जावद द्वारा आरोपी विक्रम को गिरफ्तार कर न्यायालय जावद के समक्ष पेश किया, जहाॅ आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैघ द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया कि आरोपी घटना के समय से फरार हैं व आरोपी से वाणिज्यिक मात्रा से अधिक डोडाचुरा जप्त किया हैं, जोकि गंभीर अपराध हैं, जिससे आरोपी की जमानत खारिज की जाये। जिस पर श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।


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