शुक्रवार, 28 अगस्त 2020

अवैध शराब की तस्‍करी करने वाले आरोपी की हुई जमानत याचिका खारिज

इन्दौर- आज दिनांक को जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्‍यायालय श्री नितिन कुमार मुजाल्‍दा न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील सांवेर जिला इंदौर के समक्ष थाना सांवेर के अप.क्र. 102/2020 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में गिरफ्तारशुदा आरोपी जितेन्‍द्र पिता गोपाल परमार जाति नायक उम्र 24 साल निवासी पीरझलार थाना बडनगर जिला उज्‍जैन के द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया था और जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया । अभियोजन की ओर से श्री विशाल गुप्‍ता एडीपीओ द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो पुन: अपराध करेगा एवं आरोपी के फरार होने की संभावना है। आरोपी का अपराध गंभीर प्रकृति का है। अत: जमानत आवेदन निरस्‍त किया जाए । अभियेाजन के तर्को से सहमत होते हुए न्‍यायालय द्वारा आरेापी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया । अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना सांवेर पुलिस को मुखबिर सूचना प्राप्‍त हुई कि एक व्‍यक्ति अधिक मात्रा में अवैध शराब एक टाट के बोरे में भरकर मोटर साइकिल पर पीछे रखकर आ रहा है, मुखबिर पर विश्‍वास कर नाकाबंदी करने पर एक व्‍यक्ति मोटर साइकिल में पीछे कुछ बांधकर आता दिखा जिसे रोकने का प्रयास किया तो वह मोटर साइकिल छोडकर अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल हो गया मौके पर ही टाट का बोरा चैक करते उसमें तीन पेटी देशी मसाला शराब तथा तीन पेटी देशी दुबारा प्‍लेन शराब प्रत्‍येक पेटी में 180 एमएल के 50-50 क्‍वार्टर भरे हुए कुल 300 क्‍वार्टर कीमती 19500 रूपये मिले तब मौके से ही पुलिस ने मयवाहन के शराब जप्‍त कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । 28/08/2020 मीडिया सैल प्रभारी तहसील सांवेर जिला इंदौर


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