मंगलवार, 25 अगस्त 2020

छेड़छाड़ व मारपीट के प्रकरण में 6 आरोपियों को जेल


 खिलचीपुर । न्यायालय माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खिलचीपुर जिला राजगढ ने थाना खिलचीपुर के अपराध क्रमांक 350/2020 में आरोपी संदीप पिता सुरेश, राहुल पिता सुरेश, रोहित पिता मुरली, योेगेश पिता मुरली, दुर्गा पिता कालू, चेतन पिता मांगीलाल सर्व निवासी वार्ड क्रमांक 15 खिलचीपुर जिला राजगढ की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि फरियादी ने दिनांक 17.08.2020 को थाना खिलचीपुर में उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखाई कि वह और उसका पति जब रिलायंस टावर के नीचे व ईमली स्टैण्ड के बीच घूमने गये थे। तभी रमेश मालाकार मोटरसाईकिल चला रहा था पीछे सुरेश मालाकार बैठा था सुरेश ने बुरी नियत से कमर पर हाथ फेरा था। घटना दिनांक को शाम के समय राहुल संदीप सुरेश रोहित जिनके हाथ में डंडे भी थे जो गंदी गंदी गालियां देते हुय घर में घुस आये थे। आरोपीगण द्वारा फरियादिया, उसके पति व सास के साथ डंडे से मारपीट की थी जिससे उन्हें चोटें भी आई थी। इसके बाद योगेश पिता मुरली, कमल पिता प्यारेलाल, दुर्गालाल पिता कालू, चेतन पिता मांगीलाल भी आ गये थे, जिन्होंने कम्प्यूटर इलेक्ट्राॅनिक दुकान में तोड़फोड़ कर नुकसान पंहुचाया था। आरोपीगण जाते जाते फरियादी को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध धारा 354, 452, 294, 323, 427, 506, 34 भादवि का कायम कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। इस प्रकरण आरोपीगण ने न्यायालय को अपना जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर जमानत की मांग की थी। राज्य की ओर से एडीपीओ श्री मथुरालाल ग्वाल ने पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष तर्क किया कि यदि आरोपीगण को जमानत पर रिहा किया गया तो वह प्रकरण में होने वाली साक्ष्य को प्रभावित करेंगे। इस कारण आरोपी को जमानत पर रिहा न किया जावे। अभियोजन के तर्कों और अभियोजन कहानी से सहमत होते हुए अभियुक्तगण की जमानत अर्जी खारिज कर जेल भेज दिया है।


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