बुधवार, 26 अगस्त 2020

गूंगी महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को नहीं मिली जमानत


मुरैना। रात्रि के समय घर में घुसकर गूंगी महिला के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में जेएमएफसी अम्बाह न्यायालय ने आरोपी राजेन्द्र तोमर पुत्र महाराज सिंह तोमर निवासी ग्राम नावली, अम्बाह की जमानत याचिका अपराध की गंभीरता को देखते हुए निरस्त कर दी है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ सोबरन सिंह माहौर ने पक्ष रखा। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने जानकारी देते हुये बताया कि, पीड़िता की सास ने उपस्थित थाना आकर रिपोर्ट की, कि दिनांक 20.03.2020 को मैं तथा मेरी गूंगी बहू व परिवार के अन्य सदस्य शाम करीब 09 बजे खाना खाकर सो गये थे। रात्रि करीब 10 बजे मेरे गांव का राजेन्द्र तोमर मेरे घर के अंदर घुस आया और चुपके से मेरी गूंगी बहू के साथ छेड़खानी करने लगा, बहु के किकयाने पर मैंने उठकर देखा तो मेरे गांव का राजेन्द्र मेरी बहू के साथ छेड़खानी कर रहा था। मुझे आता देख आरोपी बहू को धक्का देकर भाग गया। उक्त घटना के बारे में मेरी गूंगी बहू ने मुझे इशारे में बताया। फरियादिया ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना अम्बाह में लिखाई, उक्त रिपोर्ट पर से आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं आरोपी को गिरफ्तार कर जेएमएफसी अम्बाह न्यायालय में पेश किया गया।


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