शुक्रवार, 28 अगस्त 2020

लूट करने वाले की जमानत निरस्त

गुना। अपर सत्र न्यायालय चाचौड़ा में आरोपी अरविन्द पुत्र अमर सिंह कुशवाह तहसील चाचौड़ा का लूट करने के मामले में न्यायालय ने किया जमानत निरस्त। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि फरियादी राघवेंद्र, बृजेश, रामदास दिनांक 6/7/20 को इटारसी जा रहे थे तभी कोटरा के पास नैत्यखेड़ी तिराहा पर करीब 3:00 बजे तीन -चार बदमाश आए और गाड़ी को सब्बल मारा तथा एक ने फरियादी के सिर में बीयर की बोतल मारी, तीसरे ने लाठी मारी तथा फरियादी राघवेंद्र का मोबाइल छुड़ा लिया तथा सभी से करीबन 40 -45 हजार रुपए लूट लिए। चाचौड़ा पुलिस ने आरोपी से उक्त सामान जप्त कर उन्हें न्यायालय चाचौड़ा में पेश कर अपराध क्रमांक 309/20 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


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बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...