शनिवार, 29 अगस्त 2020

*मामूली बात पर हत्या करने में शामिल अभियुक्त की जमानत निरस्त*


न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त सुरेश पिता अंतरसिंह बागरी, निवासी-पाट्याखेडी, तहसील बडनगर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। अभियोेजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि फरियादी ईश्वर ने थाना इंगोरिया पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 04.05.2020 ईश्वर का भतीजा करण उसके घर से थोडी पर गॉव के दो-तीन लोग के साथ पीपल के नीचे बैठे हुऐ थे तभी वहां गॉव का चौकीदार लखन आया और उनको भगाने लगा। इतने में करण ने हस दिया। हसने की बात को लेकर सुरेश ने करण को मॉ-बहन की नंगी-नंगी गालियां देने लगा। करण ने गाली देने से मना किया तो करण को लकड़ी से मारा जिससे उसके दाहिने हाथ के कंधे पर चोट लगी। तभी वहां पर ईश्वर की भतीजे मनोज व दिनेश और भतीजी सीमा बीच-बचाव करने आये। उन्हें भी सुरेश ने थप्पड़-मुक्कों से मारपीट थी, तभी वहां पर अभियुक्त सुरेश के भाई लालसिंह, गोवर्धन व राधेश्याम आ गये, आते ही लालसिंह ने ईश्वर की भतीजी सीमा को लकड़ी से मारा तथा गोवर्धन व राधेश्याम ने उसके भतीजे को लकड़ी से सिर पर मारा और जाते-जाते जान से खत्म करने की धमकी देते वहां से चले गये। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना इंगोरिया में अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। ईलाज के दौरान सीमा की मृत्यु हो गई। विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त सुरेश द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन अधिकारी श्री कलीम खान की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया कि अभियुक्त द्वारा हत्या का गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत निरस्त किया गया। प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री कलीम खान, एजीपी तह0 बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी। मुकेश कुमार कुन्हारे जिला मीडिया सेल प्रभारी उज्जैन म0प्र0


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