मंगलवार, 25 अगस्त 2020

महिला को शराब पिलाकर बलात्संग करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज की गई।


जावद। श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा महिला को शराब पिलाकर बलात्संग करने वाले आरोपी अम्बालाल पिता शिवा, उम्र-24 वर्ष, निवासी निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया गया। अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 09.03.2020 की हैं। फरियादीया ने थाना जावद में रिपोर्ट लिखाई कि घटना दिनांक को जब वह निम्बाहेड़ा बस स्टेण्ड पर थी, तब आरोपीगण अम्बालाल, गोविंद, माटरनाथ उससे मिले ओर कहा कि हम तुम्हे तुम्हारे गांव छोड़ देंगे, हम उधर ही जा रहे हैं, तब फरियादीया उनके साथ बैठ गई। रास्ते में जंगल में पहुचकर उक्त आरोपीगण ने शराब पी ली तथा अभियुक्तगण ने धोके से उसको भी शराब पिला दी तथा अभियुक्तगण अम्बालाल, माटरनाथ ने उसके साथ बलात्संग किया व घटना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। उसके पश्चात् फरियादीया ने थाना जावद में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 115/2020, धारा 376डी, 506 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। जिस पर आरोपी अम्बालाल द्वारा गिरफ्तारी के संदेह से बचने के लिए अपर सत्र न्यायालय, जावद के समक्ष अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैध द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया कि आरोपी ने अन्य आरोपीगण से मिलकर धोके से फरियादीया को शराब पिलाकर बलात्संग किया जो कि एक अत्यन्त गंभीर अपराध हैं। जिस पर श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा आरोपी अम्बालाल द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया गया।


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