शुक्रवार, 28 अगस्त 2020

मोटरसाइकिल चुराने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर। न्यायालय-   न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी संजना मालवीया,  रहली जिला सागर  के न्यायालय ने  आरोपी उमेश उर्फ गोलू पिता मंगल रैकवार उम्र 20 वर्ष निवासी नारायणपुर थाना सुर्खी जिला सागर  का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी लोकेश दुबे ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि  आरोपी द्वारा अलग-अलग स्थानों से  मोटरसाइकिल चुराने के संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया गया है । आरोपी उमेश उर्फ गोलू  ने मोटरसाइकिल चुराने संबंधी अंतर्गत धारा 379 भा द वि के अंतर्गत दो अलग-अलग प्रकरण, अपराध क्रमांक 357/2020 एवं 444/ 2020   में  न्यायालय में जमानत आवेदन पेश किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये।  न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी उमेश उर्फ गोलू का प्रस्तुत  जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया। सौरभ डिम्हा मीडिया प्रभारी (अभियोजन) जिला सागर म.प्र.


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