रविवार, 30 अगस्त 2020

प्रतिबंधित वन क्षेत्र में वन्य पशुओं को जाल में फसाने वाले आरोपीगण की जमानत खारिज


सागर। न्यायालय-  श्रीमती वंदना त्रिपाठी  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  रहली जिला सागर  के न्यायालय ने प्रतिबंधित वन परिक्षेत्र में प्रवेश कर वन्य पशुओं को जाल में फंसाने वाले आरोपीगण फिरोज पिता बबलू उम्र 20 साल, मनोज पिता गुड्डे अहिरवार उम्र 21 साल, साहिल पिता सब्दुल खान उम्र 27 साल सभी निवासी रतनपुर रहली जिला सागर का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी लोकेश दुबे ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि  दिनांक 28.08.2020 को  वन परीक्षेत्र मोहली के बीट सलैया  आर एफ 148  छेवला  तालाब में आरोपीगण फिरोज खान, मनोज अहिरवार एवं साहिल खान को वन विभाग  द्वारा  मछली मारते हुए देखा गया और उनसे  25 नाम अलग-अलग प्रकार की  मछली, मछली पकड़ने की बंसी  एवं पुरानी साइकिल  जप्त की गयी।  उक्त आरोपीगण के विरुद्ध  वन प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत  अपराध पंजीबद्ध  किया गया। जिसमें से धारा 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम का  अपराध अजमानती  प्रकृति का है। आरोपीगण  द्वारा प्रतिबंधित वन परिक्षेत्र में प्रवेश कर वन्य पशुओं को जाल में फंसाने का अपराध किया गया।  आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।  आरोपिगण के अधिवक्ता ने  जमानत आवेदन न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये।  न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण फिरोज खान, मनोज अहिरवार एवम साहिल का प्रस्तुत  जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त किया गया। सौरभ डिम्हा मीडिया प्रभारी (अभियोजन) जिला सागर म.प्र.


भाजपा ने जारी की बुरहानपुर के 45 वार्ड प्रत्याशियों की सूची,3 को रखा होल्ड पर

बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...