शनिवार, 29 अगस्त 2020

पुराने केस में राजीनामा करने के लिए मारपीट करने पर न्यायालय से नही मिली जमानत

-- पुराने केस में राजीनामा करने के लिए रास्ता रोककर मारपीट करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन अतिरिक्त अपर सत्र न्यायालय लवकुशनगर ने निरस्त कर दिया। एडीपीओ/जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि घटना दिनांक 14 जुलाई 2020 को फरियादी अपने दोस्त के साथ अपनी मोटर साईकिल से मामा के घर बडनपुर जा रहा था तो रास्ते में गौरिहार निवासी उदयभान द्विवेदी दो अन्य साथियों के साथ मिला। उदयभान से उसकी और उसके परिवार की पुरानी बुराई है। उदयभान एवं उसके साथियों ने उसकी मोटर साईकिल रोकी और उदयभान गाली देते हुये बोला तुमने जो मेरे खिलाफ केस दर्ज करवाये है उनमे राजीनामा कर लो और पार्टी के लिए 2000 रू दो, फरियादी ने दोनो बातों के लिए मना किया तो उदयभान और उसके साथी फरियादी की लाठियों एवं हाथ घूंसों से मारपीट करने लगे। वह चिल्लाया तो चिललाने की आवाज सुनकर कुछ लोग आ गये तो आरोपीगण जाते हुये उससे कहते गये कि आज तो बच गए किसी दिन मौका मिलेगा तो उसे जान से मार देगें । आरोपियांे के विरूद्ध थाना गौरिहार में अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौरान विवेचना आरोपी उदयभान द्विवेदी निवासी गौरिहार ने न्यायालय में जमानत आवेदन दिया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से श्रीराम यादव, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किये। अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश श्री गिर्राज गर्ग की न्यायालय ने तर्क से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।


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