बुधवार, 26 अगस्त 2020

शराब की तस्करी करने वाले आरोपियो को भेजा जेल


आज दिनांक को जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि श्रीमती अर्चना रघूवंशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महू के न्यायालय में थाना सिमरोल के अपराध क्रमांक 264/2020 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में गिरफ्तारशुदा आरोपीगण संताेष्‍ा पिता बेाखार, शेरसिंह पिता गरीबासिंह एवं सावन पिता सन्‍तोष खलघाट खरगेान को पेश किया गया एवं आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा मे रखे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्री बलबहादुर सिंह अलावा द्वारा तर्क रखे गये न्‍यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी संतोष व् सावन को दिनांक 11.09.2020 तक न्यायिक अभिरक्षा (जेल) मे तथा शेरसिंह को दिनान्क 28/08/2020 तक पुलिस रिमांड मे भेजे जाने का आदेश दिया गया। अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना सिमराेल के सामने वाहन चेंकिग के दाैरान एक आटो रिक्‍श्‍ाा जिसका नम्‍बर MP09 LQ 7949 काे रोका तथा ऑटो को चेक किया । आटाे रिक्‍श्‍ाा को चेक करने पर पांच काटून में व्‍हीस्‍की व रम तथा एक कार्टून मैं बीयर ,कुल मात्रा 99.75 लीटर पाई गयी पूछताछ करने पर ऑटो चालक ने अपना नाम सावन तथा अन्य व्यक्तियो ने अपना नाम संतोष व् शेरसिंह बताया।आरोपियों को उक्‍त शराब के परिवहन के संबंध में लाइसेंस की पूछताछ करने पर नही होना व्‍यक्‍त किया गया। । उक्‍त शराब को मौके पर ही जप्‍त कर एवं मयवाहन सहित आरोपियों को गिरफ्तार कर वापस थाने आए जहा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 26.08.2020 मीडिया प्रभारी तहसील महू, जिला इंदौर


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