बुधवार, 26 अगस्त 2020

ट्रान्सपोर्ट कंपनी मैनेजर की जमानत खारिज

नीमच। श्रीमान महेश कुमार त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा कंपनी के मैनेजर श्रीकांत समीर पिता प्रमोद समीर, निवासी-इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला नीमच को कंपनी में रूपयो का घपला करने वाले आरोपी की जमानत खारिज। सहायक मीड़िया सेल प्रभारी श्री आकाश यादव द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 23.03.2020 को इंडस्ट्रीयल एरिया, नीमच की हैं। फरियादी आदित्य भारद्वाज द्वारा थाना नीमच केंट में रिपोर्ट लिखाई कि आरोपी मैनेजर श्रीकांत समीर कंपनी में पैसो का हिसाब देखने का कार्य करता था, घटना दिनांक को छत्तीसगढ़ ट्रान्सपोर्ट द्वारा बकाया पैसो के संबंध में फोन आया तो उसेे पता लगा कि आरोपी ने कंपनी के खाते में से रूपये की हेराफेरी कर निजी उपयोग के लिए ले लिये, जिससे कंपनी को नुकसान हुआ हैं, जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 351/20, धारा 406 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। जिस पर आरोपी द्वारा नीमच न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। श्री आकाश यादव एडीपीओ द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया कि आरोपी द्वारा कंपनी के रूपयो में हेराफेरी कर गंभीर आर्थिक अपराध किया हैं, जिससे आरोपी की जमानत खारिज की जाये। जिस पर श्रीमान महेश कुमार त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।


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