गुरुवार, 10 सितंबर 2020

आपराधिक बल का प्रयोग कर छेड़छाड़ करने पर आरोपी को नहीं मिली जमानत

 


राजगढ। माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायालय राजगढ एवं विशेष न्यायालय पाॅक्सो एक्ट न्यायाधीश डाॅ अंजली पारे राजगढ की अदालत ने शराब के नशे में घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त संजय (परिवर्तित नाम) की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। मीडिया प्रभारी श्री आशीष दुबे ने प्रकरण की जानकारी देते हुये बताया है कि फरियादिया ने आरक्षी केन्द्र भोजपुर में इस आशय की रिपोर्ट लिखवायी कि वह घर का काम करती है उसकी सगाई हो चुकी है। अभियुक्त संजय (परिवर्तित नाम) उसे पिछले एक साल से परेशान कर रहा है और वह जहां भी जाती है तो अभियुक्त उसका पीछा करता है तथा अभियोक्त्री की चोटी या दुपट्टा खींच देता है। यह बात अभियोक्त्री ने अपने घर वालों को नहीं बताई थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं इस बारे में उसके ससुराल वालों को पता चल गया तो रिश्ता टूट जायेगा। दिनांक 20 अगस्त 2020 को अभियोक्त्री अपने घर पर सो रही थी उसी समय आरोपी संजय (परिवर्तित नाम) दारू पीकर उसके घर में घुस आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा। आरोपी संजय (परिवर्तित नाम) उसे अपने साथ चलने के लिये बाध्य कर रहा था। अभियुक्त ने फरियादी को यह बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी । अभियोक्त्री के चिल्लाने पर घर के अन्य सदस्य जाग गये थे जिसके उपरंात अभियुक्त को पकड़कर थाना भोजपुर ले जाकर में अपराध क्रमांक 259/2020 अंतर्गत धारा 354, 354घ, 457, 509 का अपराध पंजीबद्ध कराया था। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक एवं जिला अभियोजन अधिकारी श्री आलोक श्रीवास्तव ने न्यायालय के समक्ष तर्क किया कि अभियुक्त के द्वारा फरियादी को लगातार परेशान किया जा रहा था। यदि अभियुक्त संजय (परिवर्तित नाम) को अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया तो वह अभियोक्त्री को परेशान करता रहेगा और शराब के नशे में किसी और बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। इस कारण अभियुक्त को जमानत पर रिहा न किया जावे। उक्त तर्को एवं पीड़िता की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की है। (आशीष दुबे) मीडिया सेल प्रभारी/एडीपीओ राजगढ, म0प्र0


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