गुरुवार, 3 सितंबर 2020

आफिस का ताला तोड़कर चोरी का प्रयत्न करने वाले आरोपी की हुई जमानत खारिज भेजा जेल

 


आज दिनांक को जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्‍यायालय श्री हीरालाल सिसौदिया न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला इंदौर के समक्ष थाना रावजी बाजार के अप.क्र 337/2020 धारा 457, 511 भादवि में गिरफ्तारशुदा आरोपी लखन पिता चौखेलाल उम्र 48 वर्ष निवासी 325/5 रूकमणी नगर छोटा बागडदा इंदौर को पेश किया गया एवं न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने का निवेदन किया गया आरोपी की तरफ से जमानत आवेदन पेश किया गया और जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया । अभियोजन की ओर से श्री विक्रम राव बेन एडीपीओ द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो पुन: अपराध करेगा एवं फरियादियों एवं साक्षियों को डरायेगा , धमकाएगा , राजीनामे के लिए दबाव बनाएगा । आरोपी का अपराध गंभीर प्रकृति का है।अत: जमानत आवेदन निरस्त किया जाए । अभियेाजन के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरेापी का जमानत आवेदन निरस्त करते हुए जेल भेजा गया । अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है फरियादी द्वारा थाने पर उपस्तिथ होकर सूचना दी कि दिनांक 29-30 अगस्त की रात्रि करीब 02.15 बजे कुछ तोडफोड की आवाजें आ रहीं थी जिसके कारण मैं व मेरे परिवार ने आवाज़ सुनकर बाहर आकर आसपास देखा तथा रोड पर जा कर देखने पर दिखा कि एक व्‍यक्ति मेरे ऑफिस के दरवाजे पर पक्‍की ईड व नुकिले व पत्‍थर व फर्स से ताले में मार कर दरवाजा तोड कर चोरी करने के लिए घुसने का प्रयास कर रहा था तब मैने चोर चोर कह कर चिल्‍लाया तो गोपाल और सचिन व सुदर्शन भी उठ कर आ गये थे उक्‍त व्‍यक्ति को पकड लिया तब ही थाने की गस्‍त की गाडी भी वहां आ गई तो हम लोग उस व्‍यक्ति को थाने की गाडी में बैठा कर थाने लेकर आए ,जहा घटना की सूचना दी । उक्त सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर एवं अपराध को पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 03/09/2020 मीडिया सेल प्रभारी जिला इंदौर


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