शुक्रवार, 11 सितंबर 2020

अवैध रूप से कच्ची शराब बेचने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर भेजा जेल।

न्यायालय माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय बडवानी जैनुल आब्दीन सा. द्वारा अपने अपने आदेश अवैध शराब बेचने केे आरोप मे आरोपी सुरेश पिता इन्दरसिंह उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम मोयदा जिला बड़वानी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) में जमानत खारिज जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 09.09.2020 को आबकारी वृत खेतिया को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ग्राम मोदया मे अपनी दुकान मे अवैध रूप से अवैध रूप से शराब रहा है मुखबीर की सूचना पर विश्वास करते हुए राहगीर पंचान को तलब कर मुखबीर की सूचना से अवगत कराया साथ लेकर मुखबीर के बताये स्थान पर पहुंचे। जहा उक्त दुकान की चैकिग करने पर दुकान के काउन्टर के पीछे ऐक नीले रंग का ड्रम मिला जिसको चैन करने पर 56 बल्क लीटर कच्ची हाथ भटटी की देशी महुआ शराब पाई गई। जिसे जप्त किया गया। आरोपी उक्त शराब बेचने व रखने का लाईसेंस के संबंध में आरोपी से पूछताछ की तो आरोपी ने शराब रखने व बेचने संबंधी लायसेंस के बारे मे नहीं होना बताया। आरोपी को गिरफतार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश गया। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया परंतु अपराध गंभीर प्रकृति का होने से अभियोजन द्वारा जमानत आवेदन पर आपत्ति की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी की जमानत आवेदन निरस्त कर भेजा जेल। अभियोजन मीडिया प्रभारी कार्या.जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला बड़वानी म.प्र


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