गुरुवार, 17 सितंबर 2020

बलात्कार करने वाले आरोपी नंदोई की जमानत निरस्त


भिण्ड। न्यायालय षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में महिला के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी नंदोई प्रमोद पुत्र शोभाराम ने जमानत आवेदन पेश किया। जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। जनसंर्पक अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इंदे्रश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि फरियादिया ने थाने में रिपोर्ट लेख करायी कि फरियादिया के साथ आरोपी प्रमोद ने उसका नंदोई होते हुए जबकि उसका पति नौकरी करने बाहर गया था और फरियादिया घर पर अकेली थी, फरियादिया के साथ 6 महीने तक बलात्कार किया और घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। डर के कारण अभियोक्त्री ने यह बात किसी को नहीं बतायी। फरियादिया की रिपोर्ट पर से थाना फूप द्वारा अपराध क्रमांक 99/2020 धारा 376(2), 506 भादवि में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। (इन्द्रेश कुमार प्रधान)* जनसंपर्कअधिकारी(अभियोजन) संभाग चंबल म0प्र0


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