मंगलवार, 8 सितंबर 2020

चोरी करने वाले आरोपी का एक दिन का पुलिस रिमाण्‍ड

इन्दौर-जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख ने बताया कि न्‍यायालय श्रीमती अंकिता शाही न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी देपालपुर , जिला इंदौर के न्‍यायालय में थाना गौतमपुरा इंदौर के अपराध क्रमांक 107/19 , धारा 457, 380 भादवि में आरोपी सुभाष पिता मनीराम निवासी फाइल मोहल्‍ला को पेश किया गया एवं आरोपी से अपराध के संबंध में चोरी किये गए माल की जप्ती हेतु एक दिन का पुलिस रिमाण्‍ड चाहा गया । अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्री शिवनाथ सिंह मावई द्वारा रिमांड हेतु तर्क रखे गए। न्‍यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी को एक दिन के पुलिस रिमाण्ड पर भेजे जाने का आदेश किया गया। अभियोजन कहानी संक्षिप्‍त में इस प्रकार है फरियादी बाबूलाल निवासी ग्राम औरारा थाना गौतमपुरा में उपस्थित होकर दिनांक 27.05.2019 को रिपोर्ट लिखाई कि दिनांक 25.05.19 को रात्रि में खाना खा पीकर हम लोग सो गये, रात्रि करीब 2 बजे मेरे लडके नरेन्‍द्र की बहु जगी तो उसने देखा कि लोहे की पेटी व झोला जिसमें कपडे रखे हुये थे बिखरे पडे थे तब उसको शंका हुई फिर उसने नरेन्‍द्र को व मुझे जगाया फरियादी ने आस पास देखा कोई नहीं दिखा फिर घर का सामान देखा एक पाइजेब चांदी की कीमत 8000 , मंगलसूत्र 10,000 रूपयें एवं अन्‍य सामान कुल कीमत 19400 रूपये का कोई अज्ञात चोर चुरा ले गया, उक्‍त रिपोर्ट पर से गौतमपुरा पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 08-09-2020 मीडिया सेल प्रभारी तहसील देपालपुर जिला इंदौर


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