शुक्रवार, 11 सितंबर 2020

दामाद व बेटी को बंधक बनाकर मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर भेजा जेल।

न्यायालय माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय सेंधवा श्री जफर खान सा. द्वारा अपने आदेश मे दामाद व बेटी को बंधक बनाकर मारपीट करने के आरोप मे आरोपीगण राजू पिता लबिया पानसेमल जिला बड़वानी को धारा 384,365,368,323,506,294,34 भादति मे जमानत निरस्त कर भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री संजयपाल मोरे एवं राजमलसिंह अनारे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 07.09.2020 की है। फरियादी विजय का विवाह आरोपी राजू की बडी बेटी रोशनी से हुआ था परंतू बाद मे विजय का आरोपी राजू (ससुर) की छोटी बेटी से प्रेम प्रसंग होने के कारण फरियादी विजय ने ससुर और उसके परिवार वालो को बिना बताये आरोपी की छोटी बेटी से विवाह कर लिया और उसे भी पत्नि बनाकर पानसेमल मे रखने लगा। इसी बात से फरियादी विजय का ससुर राजू ,उसका साला अरविंद तथा ससुराल वाले नाराज हो गये। और आरोपी राजू, अरविंद,अमित और उनके दोस्त रोहित,अजय एवं बलराम सभी फरियादी विजय के घर गये और उन्होने फरियादी विजय और आरोपी की छोटी बेटी(फरियादी की दूसरी पत्नी) की जमकर पिटाई की और दोनो को बंधक बनाकर पलसूद ले गये। फरियादी विजय आरोपी राजू के घर से जैसे तैसे छूटकर भाग गया और उक्त घटना की रिर्पोट अपने ससुर और सभी आरोपियो के विरूद्ध थाना पलसूद पर रिर्पोट दर्ज कराई। रिर्पोट पुलिस द्वारा आरोपियो को गिरफतार कर माननीय न्यायलय मे पेश किया गया। आरोपीगण ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर अभियोजन द्वारा जमानत आवेदन पर आपत्ति की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त कर भेजा जेल। अभियोजन मीडिया प्रभारी कार्या.जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला बड़वानी म.प्र


भाजपा ने जारी की बुरहानपुर के 45 वार्ड प्रत्याशियों की सूची,3 को रखा होल्ड पर

बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...