मंगलवार, 1 सितंबर 2020

देशी कट्टे से फायर कर मृत्यू कारित करने वाले आरोपी की जमानत खारिज


सागर। न्यायालय-  श्रीमान राकेश कुमार ठाकुर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवरी,  जिला सागर  के न्यायालय ने  आरोपी कमल   उर्फ कमलू  पिता रामकिशुन साहू, उम्र 27 वर्ष   निवासी नन्हीं देवरी  थाना व तहसील केसली जिला सागर  का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी कपिल पांडेय ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक  25 मई 2020 को आरोपी कमल और कमलु एवं अन्य अभियुक्त गब्बर उर्फ गोविंद  पिता जगत सिंह राजपूत अपने काले रंग की बजाज मोटरसाइकिल से रात्रि 8:00 बजे मृतक अरविंद को अपने साथ ग्राम नन्ही देवरी के खेत पर लेकर आए और  खेत में लगभग रात के 12:00 बजे  आरोपी गब्बर के द्वारा उसके पास रखे 315 बोर के देसी कट्टे से  अरविंद के ऊपर फायर कर दिया एवं मृतक के भागने पर उसके सिर पर पत्थर  मारा।  अरविंद प्रजापति की मृत्यु हो जाने से  एक लकड़ी में मृतक के हाथ और पैर  बांधकर दोनों आरोपीगण लेकर आए और उप स्वास्थ्य केंद्र के पीछे अजय एवं  सुजय राजपूत को फसाने के उद्देश्य से लाश को डाल दिया। उक्त प्रकरण थाना केसली में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया किया गया।  आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने  जमानत आवेदन न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये।  न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी कमल   उर्फ कमलू   का प्रस्तुत  जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया। सौरभ डिम्हा मीडिया प्रभारी (अभियोजन) जिला सागर म.प्र.


भाजपा ने जारी की बुरहानपुर के 45 वार्ड प्रत्याशियों की सूची,3 को रखा होल्ड पर

बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...