मंगलवार, 8 सितंबर 2020

गाय का अवैध परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज*

जिला अभियोजन कार्यालय जबलपुर के मीडिया सेल प्रभारी भगवत उइके ने बताया कि अभियुक्त राजेंद्र प्रसाद के पिकअप वाहन में तीन गायों को ठूस ठूस कर नागपुर रोड से जबलपुर की ओर ले जाया जा रहा था। जिसे हिंदू धर्म रक्षक के द्वारा देखा गया और पुलिस को सूचना दी गई पुलिस ने तरौंदा नाला बाईपास पर पिकअप वाहन को रोका और आरोपी राजेंद्र बिसेन से पूछताछ की। उसके द्वारा वाहन में ले जाई जा रही गायों के खरीदने के संबंध में सादे कागज में लिखी हुई रसीद की छाया प्रति प्रस्तुत की गई, जिसमें कोई सील नहीं लगी थी और ना ही उसके द्वारा नगर पालिका निगम के द्वारा जारी कोई रसीद प्रस्तुत की गई। जिस पर से पुलिस ने आरोपी राजेंद्र को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना अधारताल अपराध क्रं. 844/2020 धारा 6,9 गौवंश प्रतिषेध अधिनियम की धारा 11(1) घ, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 130,177(3),66,192ए,146,196,3(181) मोटर व्हीकल एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी राजेन्द्र बिसेन को गिरफ्तार कर न्यायालय श्रीमान् न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जिला जबलपुर में पेश किया गया। अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री के जी तिवारी द्वारा शासन की ओर से पुरजोर विरोध प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखते हुए जमानत का विरोध किया गया। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री के जी तिवारी ने तर्क देते हुए बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है, तो समाज में न्याय के विरूद्ध विपरीत संदेश पहॅुचेगा। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा व्यक्त किए गए तर्कों से सहमत होते हुए व अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी की जमानत निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। भगवत उइके मीडिया सेल प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला जबलपुर (म.प्र.)


भाजपा ने जारी की बुरहानपुर के 45 वार्ड प्रत्याशियों की सूची,3 को रखा होल्ड पर

बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...