शनिवार, 26 सितंबर 2020

गरीबों का हक मारकर कैरोसीन अवैध रूप से बैंच रहे थे आरोपी - न्यायालय ने जेल भेजा*

सारंगपुर। माननीय जेएमएफसी न्यायालय सारंगपुर की अदालत ने थाना सारंगपुर के अपराध क्रमांक 466/20 अंतर्गत धारा 3/7 ई सी एक्ट में अभियुक्त प्रकाश पिता जयनारायण निवासी ग्राम कचनारिया जिला राजगढ की जमानत अर्जी एवं सुपुर्दगी आवेदन खारिज कर दी है। अभियोजन मीडिया प्रभारी एडीपीओ आशीष दुबे ने घटना की जानकारी देते हुये बताया है कि थाना सारंगपुर पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति शासकीय राशन दुकान के टेंकर से ड्रम में कैरासीन डाल रहा है। मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान किला मैदान सारंगपुर पंहुचकर देखा कि भूरू भाई की बाउंड्री दीवार के किनारे एक टे्रक्टर पर एक व्यक्ति खड़ा होकर टेंकर से ड्रम में कैरोसीन डाल रहा है। पुलिस द्वारा इस व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया था एवं एक अन्य व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया था। व्यक्ति से नाम व पता पूछने पर उसने अपना नाम प्रकाश पिता जयनारायण निवासी ग्राम कचनारिया जिला राजगढ का होना बताया था। आरोपी ने पूछताछ पर बताया कि वह अपने मुनीम के साथ शासकीय राशन दुकान का कैरोसीन लेकर आया था और अधिक लाभ कमाने के लिए प्राईवेट व्यक्ति को बेंच रहा था। इस व्यक्ति के कब्जे से ट्रैक्टर एवं कैरोसीन जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया था। जिसके उपरांत उसे माननीय न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया था। अभियुक्त ने न्यायालय के समक्ष अपना जमानत आवेदन प्रस्तुत कर जमानत की मांग की थी साथ ही सुपुर्दगी आवेदन प्रस्तुत कर ट्रेक्टर सुपुर्दगी पर दिये जाने का निवेदन किया था। जिस पर शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी सुश्री ललिता नरवरिया ने न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त प्रकाश ने गरीबों को दिया जाने वाला कैरोसीन प्राईवेट व्यक्ति को बेचने का अपराध कारित किया है जिससे गरीबों के हित व्यापक रूप से प्रभावित हुये है। साथ ही अभियुक्त को जमानत पर रिहा न किये जाने का निवेदन किया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त प्रकाश का जमानत आवेदन एवं सुपुर्दगी आवेदन निरस्त कर दिया है।


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