शनिवार, 12 सितंबर 2020

घर में घूसकर मारपीट करने वाले आरोपीयों को भेजा गया जेल


जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि , कमलेश मीणा न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट महू इंदौर के न्यायालय में थाना बडगोंदा के अपराध क्रमांक 445/2020 धारा 294,323,452,506,34भादवि में गिरुफतारशुदा आरोपीगण बहादुर पिता थावरसिंग उम्र 19 साल, अजय भील तथा कैलाश निवासी बडगोंदा को पेश किया गया एवं न्‍यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ सुश्री बसंती गिरवाल के द्वारा उपस्थित होकर तर्क रखे रखे गए कि, अपराध में अभी विवेचना शेष हैं। माननीय न्‍यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी को दिनांक 29/09/2020 त‍क न्‍यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने का आदेश दिया गया । अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, फरियादी ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैंने पांच दिन पहले कैलाश को फोन कर डाटा था इसी बात को लेकर आज दिनांक 06/09/2020 को रात करीब 09:30 बजे मैं अपने घर पर था तभी कैलाश, अजय, बहादुर तीनों शराब के नशें में आए और मुझे आवाज लगाकर बुलाया मैं बाहर गया तो तीनों मुझे अश्‍लील गालीयां देने लगे मैनें गाली देने से मना किया तो कैलाश ने मुझे लकडी से मारा मैं घर के अंदर भागा तो पीछे से कैलाश, अजय, व बहादुर भी मेरे घर में आ गए झगडे की आवाज सुनकर मेरी पत्‍नी अंगूरी व लडकी बीचबचाव करने आई तो मेरी पत्‍नी अंगूरी को अजय ने पीट पर लकडी से मारा व मेरी लडकी शिवानी व सोनू को बहादुर ने झापड से मारा मुझे कैलाश ने लकडी से सिर में, कमर में, हाथों में व बहादुर ने पटटे से पीठ में मारा। मेरे पडोसी सीताराम बीचबचाव करने आया तो उसे कैलाश ने लकडी से सिर में मारा जिससे चोट लगी व खून निकलने लगा। तथा जाते –जाते धमकी देते गए कि आज तो बच गया आयंदा मिला तो जान से खत्‍म कर देंगे। बाद थाना आकर अपराध पंजीबद्ध कराया तथा पुलिस द्वारा विवेचना में लिया गया। 12.09.2020 मिडिया प्रभारी तहसील महू


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बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...