शुक्रवार, 11 सितंबर 2020

घर में घुसकर महिला व उसके पति के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले आरोपियो की जमानत निरस्त’’

कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला देवास (म.प्र.) कार्यालयीन दूरभाष 07272-252260 क्रमांक/डीपीओ/देवास/प्रेस नोट/4 दिनांक 11/09/2020 प्रेस-नोट ‘‘घर में जिला अभियोजन अधिकारी, श्री राजेन्द्र खांडेगर जिला देवास द्वारा बताया गया कि फरियादिया ने थाना खातेगांव मेें रिपोर्ट दर्ज कराई की मै राधाकृष्ण कालोनी खातेगांव मैं रहती हूॅ। आज रात करीब 11ः30 बजे मैं तथा मेरे पति टापरी मेें सो रहे थे जिसमें दरवाजा नही है। उसी समय मेरे मोहल्ले का विजय जायसवाल उसकी पत्नि के भारती के साथ मेरे घर के अंदर घुस आए। भारती ने मेरी रजाई खिंची और उसके पति विजय ने बुरी नियत से पकडकर मुझे बाहर ले जाने लगा। मैं चिल्लाई तो मेरे पति उठ गऐ जिनके साथ विजय ने धक्कामुक्की की फिर उसका लडका यश आ गया जिसने मुझे गंदी-गंदी गालिया दी फिर तीनो बोले की किसी दिन तुम लोगो को जान से खत्म कर देंगें। फिर मैंने 100 नम्बर गाडी को फोन लगाया तो गाडी आई। मैं मेर पति को साथ लेकर थाने पर रिपोर्ट करने आई हूॅ। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना खातेगांव में प्रकरण पंजीबद्ध कर विजय पिता शांतिलाल जायसवाल उम्र-40 साल 2. भारती पति विजय उम्र 38 साल 3. यश पिता विजय जायसवाल सभी निवासी-राधिका कालोनी खातेगांव को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। आरोपिया द्वारा जमानत हेतु न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध कर जमानत आवेदन निरस्त कराते हुए आरोपियो को जेल भेजा गया। पैरवीकर्ता श्री रमेश चन्द्र कारपेंटर एडीपीओ मो.नं. 7587603302 मधुलिका मेव मीडिया प्रभारी, जिला देवास


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बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...