बुधवार, 9 सितंबर 2020

गोवंश को क्रुरतापुर्वक परिवहन करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त

शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर श्री धीरज कुमार द्वारा आरोपी मोहित पिता कैलाश मालवीय उम्र 19 वर्ष निवासी अलिसर खेडा थाना सलसलाई का मंगलवार को जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित कमल गोयल ए.डी.पी.ओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया। श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार दिनांक 04/09/2020 को शुजालपुर सिटी पर थाना प्रभारी टी.आर. पटेल को मुखबिर द्वारा सुचना मिली कि, पचोर तरफ से एक सफेद पिकअप में गाय के केडों को अवैध रूप से ठुस ठुसकर क्रुरतापूर्वक भरकर वध करने के लिए महाराष्‍ट्र ले जा रहे है। थाना प्रभारी ने राहगीर पंचान को तलब कर मय फोर्स् को हमराह लेकर पचोर रोड उगली जोड शुजालपुर पहुंचे । वहां पर एक लोडिंग पिकअप पचोर तरफ से आई उसमे एक ड्रायवर और एक लडका बैठा था पिकअप को चेक करते हुए दोनो लडके पिकअप से उतरकर जंगल में भागने लगे । तभी एक लडके को फोर्स की मदद से पकडा तथा पिकअप का ड्रायवर भाग गया। पिकअप के अंदर गाय के केडे 9 नग क्रुरतापूर्वक ठुस ठुसकर भरे गये थे । उक्‍त लडके ने अपना नाम मोहित होना बताया तथा भागने वाला चालक का नाम इरसाद खॉ निवासी पटेल वाडी सारंगपुर का होना बताया। आरोपी मोहित ने बताया की उक्‍त कैडे ब्‍यावरा के आगे जंगल मे से पकडकर रस्‍सीयो से बांधकर गाडी मे भरकर वध करने के लिए धुलिया ले जा रहे थे । मौके पर एएसआई आर.सी. धनगर द्वारा आरेापी मोहित से गाय के कैडे और पिकअप वाहन जप्‍त कर जप्‍ती पंचनामा बनाया तथा आरेापी को गिरफतार कर थाने लाये। थाने पर अपराध कायम कर आरोपी को न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया। न्‍यायालय द्वारा मंगलवार को आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर


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