शनिवार, 12 सितंबर 2020

हाथ भट्टी कच्ची शराब का अवैध व्यापार करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त*


न्यायालय माननीय श्रीमान एस.सी.पाल अपर सत्र न्यायाधीश महोदय तहसील तराना जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त इश्तिकार पिता हुसैन मोहम्मद आयु 35 वर्ष निवासी- मदारबड़ मोहल्ला तह. तराना जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि घटना इस प्रकार है कि पुलिस तराना को दिनंाक 14.06.2020 को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि इश्तिकार के मकान के सामने दो मोटर सायकिल आई है, दोनों पर पीछे टाट के बोरे लटके हुऐ है जिसमें अवैध शराब है। सूचना की तस्दीक हेतु तराना पुलिस घटना स्थल पहुंची तो देखा दो मोटर सायकल खड़ी थी, मोटर सायकल चालक के नाम धारासिंह व इश्तिकार है, दोनों हाथ भट्टी की अवैध शराब उतारकर इश्तिकार के घर में ले जा रहे थे। उनकी घेराबंदी की गई तो दोनों चालक शराब को छोड़कर घर के पीछे के रास्ते से भाग गए। मौके पर मोटर सायकिल पर एक व्यक्ति को पकड़ा उसका नाम व पता पूछने पर ओमप्रकाश पिता बद्रीलाल निवासी-लोबडीखेडा का होना बताया। मोटर सायकिल पर एक टाट का थैला पीछे सीट पर लटका हुआ था, जिसमें दो थैली भरी हुई लटकी हुई थी। प्रत्येक थैली में 45 प्लास्टिक की पन्नी में हाथ भट्टी की कच्ची देशी शराब भरी हुई पाई गयी। कुल 68 लीटर 400 ग्राम देशी कच्ची शराब पाई गयी थी। इसी प्रकार दूसरी मोटर सायकिल पर 75 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब पाई गयी। जिसे पुलिस द्वारा विधिवत् रूप से जप्त किया गया। पुलिस थाना तराना द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त इश्तिकार द्वारा माननीय न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किये कि अभियुक्त से कच्ची शराब जप्त की गयी है इस प्रकार उसने अपराध गंभीर कारित किया है। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से श्री डी.के. नागर, तहसील तराना, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई। मुकेश कुमार कुन्हारे अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी उज्जैन म.प्र.


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