शुक्रवार, 4 सितंबर 2020

हाथ में छूरा लेकर घुमने वाले आरोपी की जमानत हुई खारिज

आज दिनांक को जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्‍यायालय श्री हीरालाल सिसौदिया न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर के समक्ष थाना एमआईजी के अप.क्र.382/2020 धारा 25 ऑर्म्‍स एक्‍ट में जेल में निरूद्ध आरोपी जितेन्‍द्र उर्फ जीतू पिता सुरेश कश्‍यप उम्र 26 साल निवासी 314 रूस्‍तम का बगीचा इंदौर के द्वारा जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया गया और जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्री विक्रम राव द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क रखे गए कि यदि आरोपी को छोडा गया तो वह पुन: अपराध करेगा। फरियादी एवं साक्षियों को डरायेगा, धमकायेगा तथा आरोपी के फरार होने की संभावना है। आरोपी का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है। अत: आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया जाना चाहिए। न्‍यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया। अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 25.08.2020 को मुखबीर से सूचना मिली कि बैरवा धर्मशाला के पास रोड नं.9 नेहरू नगर पर एक लडका छुरा लिए घुम रहा है। मुखबीर की सूचना पर विश्‍वास कर बताये स्‍थान पर पहुंचे तो वहां बताये हुलिये अनुसार एक लडका हाथ में छूरा लिए घुमता दिखाई दिया जो पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकडा। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम जितेन्‍द्र उर्फ जीतू कश्‍यप निवासी 314 रूस्‍तम का बगीचा इंदौर बताया। उक्‍त छूरे को रखने व सार्वजनिक स्‍थान पर लेकर घूमने का लायसेंस पूछने पर नही होना बताया। मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर व छूरे को विधिवत जप्‍त कर वापिस थाने आएं, जहां आरोपी के विरूद्ध धारा 25 ऑर्म्‍स एक्‍ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 04/09/2020 अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला इंदौर


भाजपा ने जारी की बुरहानपुर के 45 वार्ड प्रत्याशियों की सूची,3 को रखा होल्ड पर

बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...