बुधवार, 9 सितंबर 2020

हत्या की नियत से मारने वाले कलयुगी भाई को न्यायालय ने भेजा जेल

हत्या की नियत से मारने वाले कलयुगी भाई का जमानत आवेदन अपर सत्र न्यायालय भीकनगांव द्वारा खारिज कर उसे जेल भेज दिया। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 25 जुलाई 2020 को फरियादीया माधुरी पिता रमेश निवासी ग्राम मुंडिया जब घर पर थी तभी उसके काका लक्ष्मण के घर के सामने चिल्ला-चोट की आवाज आ रही थी, फरियादीया ने बाहर जाकर देखा तो उसका काका आरोपी लक्ष्मण अपनी बहू जानू को चिरिया ले जाने की बात को लेकर अपने भाई कैलाश को मॉं-बहन की नंगी-नंगी गालिया दे रहा था। जब कैलाश ने गालिया देने से मना किया तो आरोपी लक्ष्मण ने जान से मारने की नियत से पास में पडा लकडी का खरालिया उठाकर कैलाश को मारा जिससे वह बदहवास होकर नीचे गिर गया। काका कैलाश को बेहोश देखकर फरियादीया चिल्लााई जिससे आसपास के लोग आ गये और बीच-बचाव किया। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादिया ने पुलिस थाना चैनपुर पर दर्ज करायी। थाना चैनपुर द्वारा आरोपी लक्ष्मण के विरूद्ध अपराध दर्ज कर माननीय अपर सत्र न्यापयालय भीकनगांव में पेश किया जहां आरोपी की ओर से न्यायालय में जमानत आवेदन पेश किया, जिसका विरोध अभियोजन अधिकारी भीकनगांव श्री जी.एन. खन्नाा द्वारा किया गया जिससे सहमत होकर न्याायालय ने आरोपी को जेल भेजा दिया। अमरेन्द्र कुमार तिवारी मो- 7587603527 मीडिया प्रभारी अभियोजन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन


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