सोमवार, 28 सितंबर 2020

होटल में अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा होटल में अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास और 1500/- रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 20/04/2020 को आबकारी विभाग खरगोन ने आरोपी सुमेर पिता धनसिंग राजपूत उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम टेमरनी हाल मुकाम मनदीप होटल खरगोन के कब्जे से होटल मनदीप खरगोन में बिना लायसेंस के रखी 14 पाव देशी शराब जप्त कर आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया । आरोपी को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन श्री आशीष दवण्डे के समक्ष पेश किया गया जहां न्यायालय ने आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास और पन्द्रह सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी अभियोजन की ओर सेअमरेन्द्र कुमार तिवारी सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी खरगोन द्वारा की गयी। अमरेन्द्र कुमार तिवारी मो- 9584653384 व्हाटसएप मो- 7587603527 मीडिया प्रभारी अभियोजन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ख


भाजपा ने जारी की बुरहानपुर के 45 वार्ड प्रत्याशियों की सूची,3 को रखा होल्ड पर

बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...