सोमवार, 7 सितंबर 2020

कार किराये पर लेकर अमानत में खयानत करने वाले आरोपी का 4 दिन का पुलिस रिमांड

आज दिनांक को जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्‍यायालय श्री संजय कुमार भलावी न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर के समक्ष थाना भंवरकुआं के अप.क्र.100/2020 धारा 406 भादवि में गिरफ्तारशुदा आरोपी रोहित पिता रमेश वर्मा उम्र 28 साल निवासी म.न.15 दुर्गा मंदिर के पास ग्‍वालटोली होशंगाबाद को पेश किया गया एवं पुलिस अभिरक्षा में दिए जाने का निवेदन किया गया पुलिस अभिरक्षा इस आधार पर चाहा गया कि आरोपी से अपराध के संबंध में पूछताछ हेतु तथा आरोपी द्वारा चोरी किए गए वाहन को जप्‍त करना है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्री अमोल टिकेकर द्वारा तर्क रखे गए। न्‍यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का 11.09.2020 तक का पुलिस रिमांड स्‍वीकार किया गया। अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने थाने आकर रिपोर्ट कराई कि मै ट्रेवल्स का काम करता हूं। दिनाक 25/12/2019 को मेरे आफिस पर रोहित वर्मा आया तथा बोला की मुझे महाराष्ट्र तक जाना है कार किराये से चाहिये, तो मेरे लडके पंकज मकवाना ने दो दिन के लिये 3000/-रुपये प्रतिदिन के किराये हिसाब से बिना ड्रायवर के रोहित को कार दे दी थी कार के साथ मे कार का रजिस्ट्रेशन भी दे दिया। दो तीन दिन बाद जब रोहित वर्मा वापस नहीं आया तो हमने पता लगाया पर उसका कोई पता नही चला। बाद मेरा लडका पंकज रोहित के गांव गया। जहा पर उसके पिता मिले। उन्‍होने बताया कि मेरा लडका दिपावली से कही चला गया है कहां गया है इसकी जानकारी मुझे नहीं है । रोहित वर्मा मेरी मारुति विटारा गाडी को लेकर चला गया है आज मेरे लडके पंकज मकवाना को साथ लेकर रिपोर्ट को आया हु रिपोर्ट करता हु कार्यवाही की जावे। उक्‍त रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 07/09/2020 अभियोजन मीडिया सेल जिला इंदौर


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